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Bihar News: निगरानी कोर्ट ने भ्रष्ट दारोगा को सुनाई सजा, रिश्वत लेते हुआ था गिरफ्तार

पटना की निगरानी अदालत ने भभुआ सदर थाना के तत्कालीन दारोगा परशुराम सिंह को ₹5000 रिश्वत मामले में दो साल की सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। दारोगा को 2013 में रंगे हाथ पकड़ा गया था।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Wed, 04 Jun 2025 07:08:00 PM IST

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Bihar News: पटना की निगरानी अदालत ने एक भ्रष्ट दरोगा को सजा सुनाया है. भ्रष्टाचार केस में सदर थाना भभुआ के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक परशुराम सिंह को दो धाराओं में एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास और 10- 10 हजार का अर्थ दंड लगाया है.अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने की साधारण कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

दरअसल, निगरानी ब्यूरो की टीम ने निगरानी कांड संख्या 58/13 दर्ज किया था. परशुराम सिंह दारोगा सदर थाना भभुआ पर आरोप था कि इन्होंने ₹5000 की रिश्वत मांगी है. निगरानी ब्यूरो ने 6 सितंबर 2013 को ₹5000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. इसके बाद आरोपी दारोगा को जेल भेजा गया. कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और आज पटना निगरानी की विशेष अदालत के जज मो. रूस्तम ने भ्रष्टाचारी दारोगा को सजा सुनाया है.