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Bihar News: बिहार में पहले लोगों को जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन बिहार सरकार ने राज्य के लोगों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 17 May 2025 01:39:13 PM IST

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बना दिया गया है। अब इन प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह सुविधा पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध करा दी गई है। राज्य कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। 


दरअसल, शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट विभाग के एसीएस एस. सिद्धार्थ ने बताया कि लोगों को आसानी से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके, इसके लिए प्रत्येक पंचायत में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 


उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवन में विशेष काउंटर बनाए जाएंगे, जहां आवेदन जमा किए जाएंगे और पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पहले यह प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बनाए जाते थे।


नए नियमों के अनुसार, यदि किसी बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाता है, तो पंचायत सचिव स्तर से ही उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि बच्चे की उम्र एक महीने से एक साल के बीच है, तो प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही जारी होगा। 


वहीं, एक साल से अधिक समय के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के पास जाना होगा। यह व्यवस्था गांवों में प्रमाण पत्र निर्माण को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।