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बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले पर बड़ा आदेश: किसी भी पुलिस अधिकारी की नहीं होगी गृह जिले में पोस्टिंग

PATNA : बिहार में जिला पुलिस में 6 साल से पोस्टेड सिपाही से लेकर इंस्‍पेक्‍टर तक का तबादला होगा. यह प्रक्रिया 10 दिनों में जारी करने का फरमान जारी किया गया था. इसके ठीक 2 द

बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले पर बड़ा आदेश: किसी भी पुलिस अधिकारी की नहीं होगी गृह जिले में पोस्टिंग
Tejpratap
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PATNA : बिहार में जिला पुलिस में 6 साल से पोस्टेड सिपाही से लेकर इंस्‍पेक्‍टर तक का तबादला होगा. यह प्रक्रिया 10 दिनों में जारी करने का फरमान जारी किया गया था. इसके ठीक 2 दिन बाद बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर डीजीपी ने अब एक नया आदेश जारी किया है. 


नए आदेश में डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती उसके गृह जिले में नहीं की जाएगी. जिस जिले में कोई पदाधिकारी पहले काम कर  चुके हैं उन्हें फिर से उस जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा भले ही उनका कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना  हो.


डीजीपी एसके सिंघल ने 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को 10 दिनों के अंदर दूसरी जगहों पर भेजने का निर्देश जारी किया था, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद ही डीजीपी ने अब एक नया आदेश जारी किया है. नए आदेश में डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती उसके गृह जिले में नहीं की जाएगी. जिस जिले में कोई पदाधिकारी पहले काम कर  चुके हैं उन्हें फिर से उस जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा भले ही उनका कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना  हो.


डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अवधि की गणना नहीं की जा सकेगी. यदि किसी एक जिले में कोई पुलिसकर्मी दो या अधिक कार्यकाल में कार्य कर चुका है तो सभी कार्यकाल को मिलाकर अवधि की गणना की जानी है. इसी तरह किसी पुलिसकर्मी द्वारा अलग-अलग रैंक जैसे सिपाही एएसआई, एसआई में किसी जिले में ड्यूटी की गई है, तो सभी कोटियों में बिताए गए समय को मिलाकर जिला और रेंज को गिना जाना है. इसके अलावा तत्कालीन या वर्तमान में पदस्थापित पुलिस अफसर या जवान की तैनाती अवधि की गणना उसके मुख्यालय जिला के पदस्थापन अनुरूप की जानी है.


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