ब्रेकिंग
अशोकधाम भगदड़ के बाद अलर्ट मोड में सरकार, अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा के मौके पर 10 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पूरी लिस्ट देखिएपश्चिम चंपारण बस हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, शव सड़क पर रखकर की मुआवजे की मांगलुंगी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे विधायक IP गुप्ता, पत्रकारों से बोले-‘मोदी जी मेरे सपने में आए थे’ पटना में डराने लगी गंगा: भद्र घाट और महावीर घाट की सड़क पर पानी; SDRF और NDRF को अलर्ट रहने के निर्देशस्कूल से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, गर्दन पर गंभीर चोट; हालत नाजुक अशोकधाम भगदड़ के बाद अलर्ट मोड में सरकार, अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा के मौके पर 10 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पूरी लिस्ट देखिएपश्चिम चंपारण बस हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, शव सड़क पर रखकर की मुआवजे की मांगलुंगी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे विधायक IP गुप्ता, पत्रकारों से बोले-‘मोदी जी मेरे सपने में आए थे’ पटना में डराने लगी गंगा: भद्र घाट और महावीर घाट की सड़क पर पानी; SDRF और NDRF को अलर्ट रहने के निर्देशस्कूल से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, गर्दन पर गंभीर चोट; हालत नाजुक

कोरोना को लेकर बिहार में लागू हुआ महामारी रेगुलेशन एक्ट, अब बरती जाएगी सख्ती

PATNA : नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी रेगुलेशन एक्ट घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट

FirstBihar
First Bihar
3 मिनट

PATNA : नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी रेगुलेशन एक्ट घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.


कोरोना वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य में यह एक्ट लागू कर दिया है. महामारी अधिनियम के तहत अब जुर्माना भी वसूला जाएगा और सख्ती भी बरती जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस कानून के खंड-दो को लागू करने की बात कही थी, ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श लागू किये जा सकें.


कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठायें हैं. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है.


बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कई बड़े उपाए कर रही है. सरकार की ओर से कई बड़े फैले लिए गए हैं. बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. करोना वायरस को पैर नहीं पसारने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. 



कोरोना को लेकर बिहार में लागू हुआ महामारी रेगुलेशन एक्ट, अब बरती जाएगी सख्ती

कोरोना को लेकर बिहार में लागू हुआ महामारी रेगुलेशन एक्ट, अब बरती जाएगी सख्ती

कोरोना को लेकर बिहार में लागू हुआ महामारी रेगुलेशन एक्ट, अब बरती जाएगी सख्ती

कोरोना को लेकर बिहार में लागू हुआ महामारी रेगुलेशन एक्ट, अब बरती जाएगी सख्ती

कोरोना को लेकर बिहार में लागू हुआ महामारी रेगुलेशन एक्ट, अब बरती जाएगी सख्ती

टैग्स