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LOCKDOWN-4 में बिहार सरकार ने दिया कपड़ा दुकानों को खोलने की छूट, बाकी सारी बंदिशे बदस्तूर जारी रहेंगी, सूबे के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन बने

PATNA : केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 के एलान के बाद बिहार सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है. बिहार सरकार ने

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PATNA : केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 के एलान के बाद बिहार सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है. बिहार सरकार ने लॉक़डाउन-4 को लेकर अपने गाइडलाइंस में सिर्फ एक नयी छूट दी है.सूबे में कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है लेकिन रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बाहर. 




बिहार सरकार की गाइडलाइंस
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि सूबे के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बाहर से आ रहे मजदूरों को रखा जा रहा है. लिहाजा सभी प्रखंड मुख्यालयों में संक्रमण का खतरा है. लिहाजा बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है. रेड जोन में वे तमाम बंदिशें लागू होंगी जिसे सरकार पहले ही लगा चुकी है. यानि वहां सिर्फ बेहद जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और वह भी नियंत्रित तरीके से. बिहार सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन में वो तमाम बंदिशें जारी रखी हैं जो पहले से लगायी गयी थीं. 



रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेंगी छूट
बिहार सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी इलाकों को एक ही जोन में रखा है. वहां आवश्यक सामानों के अलावा कपडे की दुकानों की खोलने की मंजूरी दी गयी है. जिलों के डीएम तय करेंगे कि दुकानें किस तरह से खुलें ताकि वहां ज्यादा भीड़ न हो. कपड़े की दुकानों में रेडीमेड कपड़े भी शामिल हैं. लोगों को अपने घर के पास की दुकानों में ही खरीददारी करने की मंजूरी होगी.


मरीजों, यात्रियों के लिए चलेंगी टैक्सी
राज्य सरकार ने ओला, उबर समेत दूसरी टैक्सियों को चलने की इजाजत दी है लेकिन वे सिर्फ मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए ही चलेंगी. रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटों के बारे में परिवहन विभाग अलग से दिशा निर्देश जारी  करेगा.


प्राइवेट कार्यालय खुलेंगे
राज्य सरकार ने निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी है लेकिन सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही एक दिन में आ पायेंगे. वहीं, सरकारी दफ्तर में पहले जैसे नियम लागू रहेंगे.



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