Bihar News: गश्ती में लापरवाही पाए जाने पर थाना चालक निलंबित, थानाध्यक्ष का वेतन धारित Bihar News: 5 जिलों में भीषण आंधी-बारिश की चेतावनी, समय रहते हो जाएं सतर्क Patna Top Girls School: पटना के टॉप 5 गर्ल्स स्कूल, जहां मंत्री-विधायक समेत IAS-IPS की बेटियां लेती हैं शिक्षा Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत Bihar News: राज्य में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय की व्यवस्था अब तुरंत; खौफ में अपराधी Bihar Monsoon: मानसून का इंतजार हुआ ख़त्म, मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भीषण बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 01 Feb 2025 08:50:35 AM IST
BIHAR LAND SURVEY : - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
BIHAR LAND SURVEY : बिहार में अब घर बनाने वाले लोगों के लिए यह काफी अहम खबर है। अब घर बनाने के लिए अब टोपो लैंड जमीन का नक्शा भी पास हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने छपरा नगर आयुक्त के प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि भवन बनाने के लिए दिए गए नक्शे को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि जमीन टोपो लैंड है।
हाई कोर्ट ने कहा कि नक्शा पारित करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांगे जाने चाहिए, जिससे यह प्रदर्शित हो कि जमीन आवेदक की है और निर्माण किए जाने के लिए नियमों और उप-नियमों के अनुसार सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने छपरा नगर आयुक्त की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दी। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
वहीं मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कोर्ट को बताया कि छपरा का पूरा शहर टोपो जमीन (टोपो लैंड) पर स्थित है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसी भी नगर निगम को वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोके जाने को लेकर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
गौरतलब हो कि आजादी से पहले जिस जमीन का सर्वे नहीं हो पाया था, उसे टोपो लैंड कहा जाता है। नदियों के आसपास और बीच में स्थित असर्वेक्षित जमीन भी टोपो लैंड है। इन जमीनों का खाता और खेसरा नंबर नहीं है। इस कारण प्रशासन नक्शा पास करने में आनाकानी कर रहा था। छपरा के अलावा बिहार के कई शहरों में ऐसी जमीन मौजूद है। लेकिन अब इस जमीन पर यानी टोपो लैंड पर घर बना सकते हैं।