Bihar News: रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरा सेब लदा ट्रक, बाल-बाल बची ड्राइवर की जान Bihar News: बिहार की हवा से प्रदूषण होगा गायब, सरकार ने उठाया बड़ा कदम Bihar Crime News: पटना में युवक की हत्या से सनसनी, छापेमारी में जुटी पुलिस Success Story: पकौड़े बेचने वाली के बेटी बनी IAS अधिकारी, कठिन संघर्ष के बदौलत लिखी सफलता की कहानी Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: ‘एक वोट में भी व्यवस्था बदलने की ताकत’ निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘एक वोट में भी व्यवस्था बदलने की ताकत’ निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी Patna News: देशभक्ति और नवाचार के रंग में रंगा ISM पटना, स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा Bihar News: वंदे भारत एक्सप्रेस अब बिहार से हावड़ा तक, 6 घंटे में पूरा होगा सफर
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 01 Feb 2025 08:50:35 AM IST
BIHAR LAND SURVEY : - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
BIHAR LAND SURVEY : बिहार में अब घर बनाने वाले लोगों के लिए यह काफी अहम खबर है। अब घर बनाने के लिए अब टोपो लैंड जमीन का नक्शा भी पास हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने छपरा नगर आयुक्त के प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि भवन बनाने के लिए दिए गए नक्शे को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि जमीन टोपो लैंड है।
हाई कोर्ट ने कहा कि नक्शा पारित करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांगे जाने चाहिए, जिससे यह प्रदर्शित हो कि जमीन आवेदक की है और निर्माण किए जाने के लिए नियमों और उप-नियमों के अनुसार सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने छपरा नगर आयुक्त की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दी। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
वहीं मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कोर्ट को बताया कि छपरा का पूरा शहर टोपो जमीन (टोपो लैंड) पर स्थित है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसी भी नगर निगम को वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोके जाने को लेकर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
गौरतलब हो कि आजादी से पहले जिस जमीन का सर्वे नहीं हो पाया था, उसे टोपो लैंड कहा जाता है। नदियों के आसपास और बीच में स्थित असर्वेक्षित जमीन भी टोपो लैंड है। इन जमीनों का खाता और खेसरा नंबर नहीं है। इस कारण प्रशासन नक्शा पास करने में आनाकानी कर रहा था। छपरा के अलावा बिहार के कई शहरों में ऐसी जमीन मौजूद है। लेकिन अब इस जमीन पर यानी टोपो लैंड पर घर बना सकते हैं।