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बिहार के संविदाकर्मियों को मिलेगा मार्च और अप्रैल का पूरा पैसा, आगे के लिए नये निर्देश जारी

PATNA : बिहार सरकार ने संविदाकर्मियों के मानदेय के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। संविदाकर्मियों को जहां मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन मिलेगा वहीं मई और उसके बाद के मानदेय के लिए

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

PATNA : बिहार सरकार ने संविदाकर्मियों के मानदेय के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। संविदाकर्मियों को जहां मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन मिलेगा वहीं मई और उसके बाद के मानदेय के लिए नये निर्देश जारी कर दिए हैं।


वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ के आदेश से जारी पत्र में कहा गया है कि मई 2020 और उसके आगे महीनों के लिए वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से अवधि विस्तार तय किया गया था जिसके संबध में नया निर्णय लिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा लिए गये निर्णय ---

1. लॉकडाउन पीरियड में नियमित सरकारीकर्मी के वेतन भुगतान हेतु वित्त विभाग परिपत्र संख्या -2419 दिनांक 04.05.2020 की कंडिका-1,3 एवं 4 में उल्लेखित दिशा-निर्देश संविदाकर्मियों पर भी लागू होंगे। 


2. वित्त विभाग परिपत्र संख्या-2419 दिनांक 04.05.2020 की कंडिका-2 में लोकल ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा कर सचिवालय में कर्तव्य हेतु आने वाले आना वाले नियमित कर्मियों के लिए दिनांक- 03.05.2020 तक छूट दी गयी थी जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए नियमित कर्मियों और संविदा कर्मियों के मामले में लोकल ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा कर सचिवालय में कर्तव्य हेतु उपस्थिति से छूट दिनांक -31.05.2020 तक मान्य होगा।


3. वैसे संविदाकर्मी जो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किए बगैर मुख्यालय से बाहर चले गये हो और दिनांक 24-03.2020 से लॉकडाउन की घोषणा के कारण 31.05.2020 तक अनुपस्थित रहे हों, के संबंध में कार्यालय प्रधान संबंधित संविदाकर्मी के सेवा शर्त के आलोक में उक्त अवधि में अनुपस्थित माने जाने या वेतन भुगतान करने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।


4. कोविड-19 के परिपेक्ष्य में घोषित लॉकडाउन अवधि में संविदाकर्मी के किसी प्रकार की अनुपस्थिति को उन्हें सेवा से हटाये जाने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। 


5. यह आदेश माह मई, 2020 तक के वेतन के भुगतान के निमित्त मान्य होंगे। 



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