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सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नगर विकास विभाग ने रोक हटाने का लिया निर्णय, आदेश में क्या है जानिये?

नगर विकास विभाग ने ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। मास्टर प्लान के अंतिम प्रकाशन के बाद भूमि लेनदेन की अनुमति दी जाएगी।

बिहार न्यूज
प्रॉपर्टी डीलर और जमीन मालिकों को बड़ी राहत
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो सैटेलाइट टाउनशिप से जुड़ी हुई है। बिहार सरकार ने प्रॉपर्टी डीलर और जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इस संबंध में आज 29 जुलाई को पत्र जारी किया गया है ।


नगर विकास विभाग के संकल्प में कहा गया है कि राज्य में 11 ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के क्षेत्र का चयन करते हुए पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर में चिन्हित टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 31 मार्च 2027 जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। साथ ही मुजफ्फरपुर,छपरा, भागलपुर एवं सीतामढ़ी में आयोजन क्षेत्र का विस्तार करते हुए मास्टर प्लान अधिसूचित करने के लिए 30 जून 2027 तक जमीन के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, विकास एवं भवनों के निर्माण पर रोक लगाई गई है ।


इसके बाद 19 जून 2026 को ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय प्रतिबंध के मद्देनजर भूस्वामियों को तात्कालिक राहत दी गई। जिसके तहत जमीन मालिकों को छूट दी गई की आवास बोर्ड के हाथों अपनी जमीन बेच सकते हैं। जमीन क्रय करने के लिए आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया। सैटेलाइट शहरों से संबंधित आयोजन क्षेत्र के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है । सैटेलाइट शहरों के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से विकास प्लान पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया गया है । इस परिस्थिति में सैटेलाइट शहरों के लिए अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक को विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के साथ ही वापस लेने का निर्णय लिया गया है ।नगर विकास विभाग के संकल्प में कहा गया है की सैटलाइट टाउनशिप के क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन के क्रय विक्रय पर लगी रोक हटाने से किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।


इस आलोक में नगर विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है।

 1-  ग्रीन फील्ड सैटेलाइट शहरों में विकास योजना की अंतिम प्रकाशन के बाद भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर लगी रोक हटा ली जाएगी ।

 2- यदि विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के पूर्व तथा प्रारूप प्रकाशन के बाद भूमि क्रय विक्रय, हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने से कोई व्यावहारिक व्यवधान नहीं हो तो प्रारूप प्रकाशन के बाद ही क्रय विक्रय पर लगी रोग हटा सकेगा। बिहार नगर विकास प्राधिकरण रोक को हटा सकता है ।

3-भूमि विकास एवं भवन निर्माण उक्त प्राधिकरण द्वारा विकास योजना एवं सम्बद्ध विकास विनियमन के अधीन नियंत्रित किया जासकेगा ।

इस आलोक में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी गई है।

सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नगर विकास विभाग ने रोक हटाने का लिया निर्णय, आदेश में क्या है जानिये?

सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नगर विकास विभाग ने रोक हटाने का लिया निर्णय, आदेश में क्या है जानिये?

सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नगर विकास विभाग ने रोक हटाने का लिया निर्णय, आदेश में क्या है जानिये?