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Bihar Holding Tax: बिहार में जल्द कम होगा होल्डिंग टैक्स, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत

Bihar Holding Tax: बिहार सरकार होल्डिंग टैक्स नीति पर पुनर्विचार कर रही है। 2023 में लागू की गई नीति में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स का बोझ कम करने पर विचार किया जा रहा है

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Tejpratap
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Bihar Holding Tax: बिहार में होल्डिंग टैक्स नीति (Bihar Holding Tax Policy) में बदलाव होगा। वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव के बतौर नगर विकास एवं आवास मंत्री लागू की गई होल्डिंग टैक्स नीति पर सरकार फिर से विचार करने की योजना तैयार कर ली है। इसमें खासकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को टैक्स के भारी बोझ से राहत मिल सकती है।


जानकारी के मुताबिक, पटना के विकास भवन में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में होल्डिंग टैक्स नीति को लेकर बैठक की गई। इसमें बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के दरभंगा, भागलपुर, गया सहित कई शहरों के प्रतिनिधियों ने 2023 में तत्कालीन विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा लागू किए गए होल्डिंग टैक्स को अव्यावहारिक बताया  गया और इसमें बदलाव करने की बातें कहीं गई। 


इसके साथ ही व्यावसायिक वर्ग एवं शहरवासियों पर होल्डिंग टैक्स का भारी बोझ होने की बात कही गई। मंत्री और विभागीय सचिव ने सारी बातों को सुनने के बाद होल्डिंग टैक्स 2023 पर पुनः विचार करने को कहा।उन्होंने कहा कि जो भी अव्यावहारिक बढ़ोतरी हुई है उस पर सरकार फिर से विचार करते हुए इसे पूरे बिहार में समरूपता के साथ लागू करने का प्रयास करेगी।


आपको बताते चलें कि, सितंबर, 2023 में शहरी क्षेत्र के गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों का होल्डिंग टैक्स डेढ़ से तीन गुना तक बढ़ाया गया था। उस समय तेजस्वी यादव नगर विकास एवं आवास मंत्री थे।सबसे अधिक तीन गुना होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी होटल, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब, विवाह-हाल, वाणिज्यिक कार्यालय, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए की गई थी। निजी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, और छात्रावास का टैक्स भी डेढ़ गुना किया गया था। आवासीय भवनों से किराया लेकर व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर भी टैक्स की दर बढ़ाई गई थी।