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Bihar Jamin Survey: बिहार में अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। खास बात यह है कि ये कागजात सत्यापित होंगे। अभी 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। इनमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल-खारिज, खतियान, बीटी एक्ट की धारा 103, 106 और 108 के तहत दिए गए आदेश, सीएस/आरएस/चकबंदी और नगरपालिका का नक्शा जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
बिहार में अब 72 घंटे के अंदर किसी भी गांव का नक्शा मिल जाएगा इसके लिए आवेदन करता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है।
बताया जा रहा है कि इसके लिए https://dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप को क्लिक करना होगा।
विभाग की ओर से या सेवा पूर्व में भी दी जा रही थी बाद में इसमें तकनीकी समस्या होने के कारण आवेदन करता को नक्शा मांगने में परेशानी हो रही थी। अब सभी समस्याओं को दूर कर लिया गया है इसमें ऑनलाइन भुगतान की भी व्यवस्था है।
आपको बताते चलें कि डेढ़ सौ रुपए प्रति सीट नक्शा के लिए भुगतान करना होता है उसके अतिरिक्त पोस्टर एवं पैकिंग चार्ज का भुगतान करना होता है उसमें अपने गांव, क्षेत्र, खाता एवं खसरा, अंचल का नाम, राजस्व एवं थाना नंबर अंकित करना होगा।
इधर विभाग का कहना है कि समय-समय पर मिला एवं सजनी कार्यक्रम में भी नगद भुगतान करने पर नक्शा उपलब्ध कराया जाता है ऐसे में वहां से भी लोग नक्शा खरीद सकते हैं।