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Bihar के सरकारी कर्मचारियों पर बैंक मेहरबान: दुर्घटना में मौत पर डेढ़ करोड़ तक का मुआवजा, लोन में मिलेगी भारी छूट, राज्य सरकार ने किया एग्रीमेंट

बिहार सरकार ने 9 बैंकों से समझौता किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को दुर्घटना बीमा, लोन छूट और अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी. स्थायी और संविदा दोनों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

Bihar
सरकार ने किया MoU
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Jitendra Vidyarthi
5 मिनट

PATNA:  बिहार के सरकारी कर्मचारी अगर 9 बैंकों में अपना खाता खुलवातें हैं तो बेहद खास सुविधायें मिलेंगी. राज्य सरकार ने बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया है. अगर किसी कर्मचारी का उस बैंक में खाता है तो दुर्घटना में मौत होने पर डेढ़ करोड़ रूपये तक का मुआवजा मिलेगा. बेहद कम रेट पर लोन मिलेगा. ऐसी कई और दूसरी सुविधायें मिलेंगी. ये सुविधा स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि संविदा पर काम कर रहे लोगों को मिलेगी. 


सरकार ने किया MoU

सोमवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार सरकार और 09 सरकारी बैंकों के बीच सरकारी कर्मचारी (स्थायी एवं संविदा) के वेतन खाता और मंत्रियों, विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के वेतन खातों के लिए पैकेज को लेकर MoU पर हस्ताक्षर किए गए. इस समारोह में बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे.  बिहार सरकार की ओर वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनन्द किशोर और बैंकों की ओर से उनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा MoU पर हस्ताक्षर किया गया.


इन बैंकों में खाता रहने पर मिलेगी सुविधा

राज्य सरकार ने बैंकों के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसका लाभ सारे स्थायी और संविदा सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी. राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक,  पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक,  इंडियन बैंक और यूको बैंक के साथ समझौता किया है. अगर इन बैंकों में सरकारी कर्मचारी-अधिकारी अपना वेतन खाता रखते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा. 


जानिये सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को कैसे फायदा होगा?

1.    एग्रीमेंट वाले सरकारी बैंक खाता रखने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जायेगा. इसमें दुर्घटना में मौत होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को 40 लाख रूपये से लेकर एक करोड रूपये तक की राशि मिलेगी. राशि का निर्धारण स्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी और उनके वेतन राशि पर निर्भर करेगी.

2.    अगर किसी सरकारी कर्मचारी-अधिकारी की मौत हवाई यात्रा के दौरान होती है को उनके परिजनों को एक करोड़ से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रूपये तक मुआवजा मिलेगा.

3.     कुछ बैंकों ने अपने यहां खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के के परिवार के चार सदस्यों को पाँच-पाँच लाख रूपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर देने का फैसला लिया है. 

4.    इन बैंकों में खाता खुलवाने पर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. ग्रुप इंश्योरेंस बीमा का कवर 10 लाख रूपये है. इसके तहत सामान्य मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति की जाएगी.

5.    इसी तरह स्थायी / पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी खाताधारकों को एक करोड़ रूपये से लेकर 80 लाख तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान होगा. 

6.    Top-up स्वास्थ्य बीमा भी रियायती दर (Concessional Rate) पर खाताधारकों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा गया है.

7.     यदि ऐसे खाताधारक बैंक से गृह, ऑटो तथा व्यक्तिगत ऋण लेते है तो उन्हें loan Processing Charge में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है. 

8.     इसके अलावा लोन पर सूद की दर में भी छूट का प्रावधान किया गया है.

9.    सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को एटीएम कार्ड निर्गत किए जाने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. एटीएम से प्रतिमाह मुफ्त लेन देन की संख्या भी ज्यादा दी गयी है. 

10.     सरकारी कर्मचारी-अधिकारी अपने एटीएम कार्ड के जरिये हर रोज 1,00,000 रूपये तक निकाल सकेंगे. 

11.     उन्हें Auto Sweep, Standing Instruction की सुविधा दी जायेगी. 

12.     सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को  Standing Instruction, RTGS & NEFT से पैसे के ट्रांसफर, ड्राफ्ट जैसी सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी.

13.     सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को वेतन के विरूद्ध overdraft की सुविधा भी दी जायेगी. 

14.     इसके अतिरिक्त अलग-अलग बैंकों की ओर से कई और सुविधा प्रदान की जायेगी. 

राज्य सरकार ने कहा है कि  राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ MoU किए जाने का फायदा यह होगा कि कर्मचारी अपने सुविधा तथा choice के अनुसार किसी भी बैंक में अपना वेतन खाता खोल सकते है तथा इससे संबंधित सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

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