PATNA: पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी प्रीता वर्मा से 10 दिन पहले मुलाकात के बाद IPS भानु प्रताप की पत्नी पूजा सिंह ने राज्य महिला आयोग को लिखित आवेदन दिया। जिसमें उन्होंने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। आयोग की अध्यक्ष ने वरीय अधिकारी को पत्र लिखकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। वही आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए आयोग कार्यालय में उपस्थित होने का समन भेजा है।
बिहार राज्य महिला आयोग में आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा सिंह ने उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया है।
आयोग की अध्यक्ष ने संबंधित वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया गया है।
बिहार राज्य महिला आयोग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसी दिन श्रीमती पूजा सिंह आयोग की अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुईं और अपने पति भानु प्रताप सिंह के खिलाफ उत्पीड़न से संबंधित मामला दर्ज कराया। शिकायत में लगाए गए आरोपों को आयोग ने गंभीर प्रकृति का बताया है। आयोग के मुताबिक, यह मामला महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष ने संबंधित वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर आवेदिका की सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में तीन दिनों के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी मांगी है।
इसके साथ ही, आयोग ने शिकायत में नामित आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए आयोग कार्यालय में उपस्थित होने का समन भेजा है। अब इस मामले में संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और आयोग के समक्ष अधिकारी के पक्ष रखे जाने के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
महिला आयोग का यह कदम महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में शिकायतों की गंभीरता से जांच करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, फिलहाल आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। साथ ही, मामले में आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह का पक्ष भी सामने नहीं आया है।






