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धमकी देने वाले CO पर तुरंत केस दर्ज करें...सरकार ने सभी DM को दी खुली छूट, नेतागिरी कर रहे हड़ताली सीओ के खिलाफ 9 धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा

अंचल अधिकारियों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव C. K. Anil ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अगर हड़ताली अधिकारियों द्वारा धमकी या सरकारी काम में बाधा की शिकायत मिले तो केस दर्ज

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AI से सांकेतिक तस्वीर
© Google
Viveka Nand
3 मिनट

Bihar Co Strike: सरकार को खुला चैलैंज देने वाले हड़ताली अंचल अधिकारियों पर अब मुकदमा दर्ज किया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नेतागिरी करने वाले अंचल अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है.

शिकायत मिलते ही तुरंत केस दर्ज कराएं जिलाधिकारी  

राजस्व भूमि सुधार विभाग के 28 मार्च के पत्र में कहा गया है कि बिहार राजस्व सेवा संघ के जिला अध्यक्षों,ऑफिस बियरर्स व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ड्यूटी पर तैनात राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारियों को धमकी देकर काम बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में आपको (जिलाधिकारी) लिखित या मौखिक शिकायत मिलती है तो तुरंत संघ के ऑफिस बियरर्स, जिला अध्यक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं. 

काम पर वापस लौटे सीओ को दी जा रही धमकी 

सी.के अनिल ने कहा है कि बिहार राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर कुछ अंचल के अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी 9 मार्च से अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं. इनमें से 24 अधिकारी ऐसे हैं, जो सरकार द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर काम पर वापस लौटे हैं. विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी मिली है कि संघ के पद धारकों द्वारा व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी जा रही है.सरकारी कार्य में अवरोध पैदा करने की कोशिश, सोशल मीडिया पर (नेमिंग एंड शेमिंग) की गई है. इस तरह से विधि व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के खिलाफ है. साथ ही यह क्रिमिनल एक्टिविटी एवं संज्ञेय अपराध है.

इन धाराओं में नेतागिरी कर रहे अंचलाधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगा केस 

प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने आदेश दिया है कि धमकी देकर काम में बाधा डालने की कोशिश करने वाले राजस्व सेवा संघ के ऑफिस बियरर्स के खिलाफ बीएनएस- 2023 की धारा 132, 351, 352, 126, 127, 339, 350, 195 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. साथ ही आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के अंतर्गत यह आपराधिक कृत्य है. अराजकता का प्रयास एवं विधि व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले राजस्व सेवा संघ के जिला अध्यक्षों के खिलाफ शिकायत मिलते ही प्राथमिक की दर्ज करें. सभी समाहर्ता अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे कृत्य को रोकने का प्रयास करें और इसकी जानकारी विभाग को दें.

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता