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बिहार : अग्निकांड पीड़ित परिवारों को तुरंत मिलेगी सहायता, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को जारी किया निर्देश

PATNA : बिहार में भीषण गर्मी और लू के बीच अगलगी की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अग्निकांड पीड़ित परिवारों को सरकार के स्तर पर तत्काल सहायता मिल सके इसकों लेकर आप

बिहार : अग्निकांड पीड़ित परिवारों को तुरंत मिलेगी सहायता, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को जारी किया निर्देश
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA : बिहार में भीषण गर्मी और लू के बीच अगलगी की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अग्निकांड पीड़ित परिवारों को सरकार के स्तर पर तत्काल सहायता मिल सके इसकों लेकर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा हैं। अग्निकांड पीड़ितों की मदद को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि अग्निकांड पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराया जाए। 


आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया है कि आगजनी के कारण जिन लोगों के मकान एवं झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुए हों उसकी जांच कर पीड़ित परिवारों को गृह क्षति के लिए अनुमान्य अनुदान उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही अगर पशुओं के लिए बनाये गए शेड अग्निकांड में नष्ट होते हैं तो उन्हें भी सहायता राशि उपलब्ध करायी जाय। जबकि किसानों के खेत में लगी फसल या खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड के कारण होने की स्थिति में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कितने क्षेत्र में लगी फसल की क्षति हुई है।


यदि फसल की क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ हो तो साहाय्य मानदर के अनुरुप कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जाय। निर्देश है कि जांच कर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नष्ट हुई फसल खेतों से कितने रकवा में लगी थी। इसके साथ ही अग्निकांड की घटना से पशु क्षति होने पर अनुमानित अनुदान की राशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाय। जबकि अग्निकांड पीड़ितों को तत्काल पॉलिथिन शीट्स, सूखा राशन, वस्त्र एवं बर्तन उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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