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PATNA: ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से जुड़ी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। 01 अप्रैल से अब बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा (हवा हवाई) से स्कूल नहीं जाएंगे। पटना सहित तमाम जिले के SSP और SP को पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। सभी जिलों के पुलिस कप्तान को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) ने बिहार के सभी एसएसपी और एसपी को पत्र भेजा है। दरअसल विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2025 को इस संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का उपयोग अब नहीं होगा। 01 अप्रैल 2025 से यह लागू होगा।
बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/ छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई- रिक्शा (हवा हवाई) का परिचालन 01 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। अब ई-रिक्शा और ऑटो का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में दैनिक अखबार में भी 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित की गयी थी।
इसके बावजूद ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल पहुंचाना धड़ल्ले से जारी है। जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश दिया है कि स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन को इस बारे में बताया जाए और इसे प्रभावकारी रूप लागू किया जाए।