ब्रेकिंग
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी✦दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी

पटना : नंबर प्लेट को लेकर बदल गया नियम, ऐसा करने पर 1 जुलाई से देना होगा भारी जुर्माना

PATNA : गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा. अब गाड़ी के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति आपने लिखाई तो इसके बदले आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा. इसे लेक

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा. अब गाड़ी के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति आपने लिखाई तो इसके बदले आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा. 

इसे लेकर परिवहन विभाग ने  सख्ती करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. ऐसे वाहनों  चालकों से 2500 रुपये तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा. परिवहन विभाग ने यह क्लियर कर दिया है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. 

सभी प्रकार के वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. वहीं वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना की आशंका अधिक होती है. इसलिए ऐसा करने वालों से फाइन लिया जाएगा.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत  नंबर प्लेट पर रोमन, अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि वह दूर से ही नजर आये. किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है.