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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केके पाठक पर 20 हजार का जुर्माना

PATNA: अदालती आदेश की अवमानना मामले में बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केके पाठक पर 20 हजार का जुर्माना
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: अदालती आदेश की अवमानना मामले में बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर पटना हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है। संगीता कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। 


शिक्षक नियोजन मामले से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2023 को राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था। शिक्षा विभाग को भी दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था लेकिन याचिकाकर्ता के साथ शिक्षा विभाग ने भेदभाव किया। 


जबकि अन्य उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ दिया गया लेकिन संगीता कुमारी को इस लाभ से वंचित रखा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने इस मामले में फैसला नहीं लिया। जिसके बाद संगीता कुमारी ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया और आज कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। 


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