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बिहार पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार और BPSSC से मांगा जवाब

Patna High Court: बिहार पुलिस SI मुख्य परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Patna High Court
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Patna High Court: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) पद पर बहाली के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) से जवाब मांगा है।



मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने की। अदालत ने अरपिता कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को होगी।



याचिकाकर्ताओं ने 23 सितंबर 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत सब-इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया था। उनकी ओर से अदालत में दावा किया गया कि मुख्य परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और कथित अनियमितताएं हुईं।



याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कथित कदाचार और अनियमितताओं को लेकर दो प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा परीक्षा के दौरान कथित अनुचित गतिविधियों को लेकर मीडिया में खबरें सामने आने का भी दावा किया गया।



याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सामने आई घटनाओं की प्रभावी जांच और कार्रवाई नहीं की गई। उनकी ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि परीक्षा से जुड़े मामलों से पूरी प्रक्रिया में व्यवस्थित स्तर पर खामियों के संकेत मिलते हैं।



इन्हीं आधारों पर याचिकाकर्ताओं ने मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की भी गुहार लगाई गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। 



बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पांडेय और राज्य सरकार की ओर से बिनीता सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। अब राज्य सरकार और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता