Patna News: राजधानी पटना में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पटना डीएम के निर्देश पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरे जिले में लगातार फायर ऑडिट, निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर बिहार सरकार के राज्य अग्निशमन पदाधिकारी ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 6 होटल एवं अन्य संस्थानों को सील करने की स्वीकृति दी है। इनमें होटल कुणाल इंटरनेशनल (जमाल रोड), होटल विवेक (कृष्णा मार्केट, एक्जीबिशन रोड), होटल मुद्रिका (जमाल रोड), माँ भगवती कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (बोरिंग रोड चौराहा), होटल बॉब्स (जमाल रोड) तथा होटल अप्सरा (सालिमपुर आहरा) शामिल हैं।
प्रशासन के अनुसार इन संस्थानों को फायर ऑडिट के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी को इन प्रतिष्ठानों को खाली कराकर सील करने का निर्देश दिया गया है।
डीएम ने बताया कि फायर ऑडिट में गंभीर कमियां पाए जाने के बावजूद सुधारात्मक कदम नहीं उठाने वाले 6 अस्पतालों एवं संस्थानों को सील करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। सरकार से अनुमोदन मिलते ही इन पर कार्रवाई की जाएगी।
इनमें एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पिनैकल हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, आरोग्य वरदान हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, श्यामा ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रामकृष्णा नगर, एपेक्स हॉस्पिटल, कंकड़बाग और एनसीडीसी, अगमकुआं, पटना सिटी शामिल हैं। प्रशासन ने बताया कि इन संस्थानों को भी अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन अब तक आवश्यक सुधार नहीं किए गए हैं।
जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक में बताया कि पिछले चार दिनों के दौरान 470 से अधिक भवनों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट किया गया है। यह अभियान लगातार जारी है। होटल, अस्पताल, अपार्टमेंट, मॉल, सिनेमा हॉल और बैंकों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
फायर ऑडिट के दौरान कमियां पाए जाने पर 72 अन्य होटल और अस्पतालों को पहले नोटिस तथा स्पष्टीकरण जारी किया गया था। अब उन्हें अंतिम नोटिस दिया गया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध भी सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी।



