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Bihar News: नाबालिग से गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, 5 लाख मुआवजे का भी आदेश

Bihar News: बेतिया की विशेष अदालत ने बगहा के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को 5 लाख रुपये का मिलेगा मुआवजा। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल में हुआ फैसला।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 22 Jun 2025 01:46:23 PM IST

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प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google

Bihar News: बगहा में दो साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दिल दहलाने वाले गैंगरेप मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 21 जून 2025 को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।


यह घटना 2023 में बगहा के मझौआ और मिश्रौली के बीच हुई थी, जब 14 वर्षीय नाबालिग अपने मौसा के साथ बाइक पर मौसी के घर जा रही थी। रास्ते में कांतलाल महतो और मुन्ना कुमार ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोका। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी और फोन कर अपने 6 अन्य साथियों (नरेश कुमार, रविंद्र कुमार, जीवन शर्मा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और सरदार कुमार) को बुला लिया। आरोपियों ने लड़की को जबरन उठा लिया और उसके मौसा को पीटकर बेहोश कर दिया। इसके बाद पीड़िता को खेत में ले जाकर 8 आरोपियों ने रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया।


अगली सुबह ग्रामीणों ने मझौआ बॉर्डर रोड के पास गन्ने के खेत में पीड़िता को बेसुध हालत में पाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता के बयान के आधार पर लौकरिया थाना में कांड संख्या 53/23 दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल के दौरान FSL रिपोर्ट, मेडिकल जांच और 11 गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।


जिसके बाद अब कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास, 15-15 हजार रुपये जुर्माना और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। तिवारी ने कहा कि यह फैसला बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश देता है। इस मामले ने पश्चिम चंपारण समेत पूरे बिहार को झकझोर दिया था। यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


रिपोर्टर: संतोष कुमार, बेतिया