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पप्पू यादव को फिर मिली Y+ सिक्योरिटी, बिहार सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की Y+ श्रेणी की सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा सुरक्षा घटाने के फैसले को मनमाना बताते हुए कहा कि बिना कारण और पक्ष सुने सुरक्षा कम करना कानून के खिलाफ है।

बिहार न्यूज
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: पटना से बड़ी खबर आ रही है, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है. पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल हो गयी है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया है। 


पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की Y+ श्रेणी की सुरक्षा दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने बिहार सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा घटाने के फैसले को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। जस्टिस जितेंद्र कुमार की बेंच ने कहा कि सुरक्षा कम करने से पहले न तो पप्पू यादव का पक्ष सुना गया और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी दी गई, जो कानून के खिलाफ है। दरअसल, पप्पू यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत कई अपराधी गिरोहों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी आधार पर बिहार सरकार ने 9 अगस्त 2025 को उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी थी।


हालांकि, करीब डेढ़ महीने बाद 23 सितंबर 2025 को बिहार सरकार ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उनकी सुरक्षा फिर से घटाकर Y श्रेणी कर दी। इस फैसले को चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट मौजूद नहीं थी, जिसमें यह कहा गया हो कि पप्पू यादव पर खतरा कम हो गया है। अदालत ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।


कोर्ट ने बिहार सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया कि पप्पू यादव को तत्काल प्रभाव से Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में सुरक्षा से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले सभी तथ्यों, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और संबंधित व्यक्ति का पक्ष जरूर सुना जाए। इससे पहले पप्पू यादव अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। उन्होंने Y श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर Z श्रेणी करने की मांग की थी और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को अपर्याप्त बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद इस मामले में आगे सुनवाई हुई।

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