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19-Feb-2025 07:46 PM
By MANOJ KUMAR
Bihar news: अगर आप वाहन मालिक है तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। आफने अगर आरसी बुक में अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कराया है तो जितनी जल्दी हो सके करा लें। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी है। सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर अगर आपने यह जरूरी काम नहीं किया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
दरअसल, बिहार राज्य परिवहन निगम ने राज्य में सभी गाड़ी मालिकों के लिए आरसी बुक यानी पंजीयन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित कर रखी है। इस समय सीमा के भीतर सभी वाहन मालिक चाहे वह दो पहिया हो या चार पहिया गाड़ी सभी के आरसी बुक को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें, वरना परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
परिवहन विभाग ने इसके लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसके तहत एंड्राइड मोबाइल फोन चलाने वाले लोग खुद से भी अपना नंबर बदल सकते हैं। विभाग के द्वारा पूरी प्रक्रिया के लिए कोड के साथ-साथ क्या करें, क्या नहीं करें, सभी का डाटा स्टेप बाय स्टेप लिखा है। जिसे देखकर आप भी अपने मोबाइल में कर सकते हैं।
मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में करीब 2 लाख वैसे वाहन स्वामी है जिनके वहां के आरसी में उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं और तिथि निर्धारित कर दी गई है। 31 मार्च के बाद वैसे वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ाने वाली है, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपने वाहन के आरसी में दर्ज नहीं कराया है।
पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर के डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के वाहन स्वामी अपने-अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर जरूर एड कर लें या फिर अपने नजदीकी परिवहन विभाग के ऑफिस में जाकर करवा लें अन्यथा 31 मार्च के बाद बेवजह आपकी परेशानी बढ़ जाएगी।