ब्रेकिंग
Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरBihar News: TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! 25 जुलाई तक BPSC को जाएगी अधियाचना, भर्ती प्रक्रिया होगी तेजBihar weather: बिहार में मानसून बेहाल! 55% कम बारिश, इन 5 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का बड़ा अलर्टBihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरBihar News: TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! 25 जुलाई तक BPSC को जाएगी अधियाचना, भर्ती प्रक्रिया होगी तेजBihar weather: बिहार में मानसून बेहाल! 55% कम बारिश, इन 5 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का बड़ा अलर्ट

सीएम नीतीश के सेक्स वाले बयान पर आज होगा कोर्ट में सुनवाई, 3 साल की हो सकती है सजा

MUZAFFARPUR : बिहार के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सेक्स वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसने बयान पर आज मुजफ्फरपुर की CJM कोर्ट में सुनवाई

सीएम नीतीश के सेक्स वाले बयान पर आज होगा कोर्ट में सुनवाई, 3 साल की हो सकती है सजा
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

MUZAFFARPUR : बिहार के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सेक्स वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसने बयान पर आज मुजफ्फरपुर की CJM कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज कुमार लाल की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी। ऐसे में इसको लेकर आज क्या आदेश दिया जाएगा यह काफी अहम होने वाला है। 


मिली जानकारी के अनुसार, 7 नवंबर को नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। इस दौरान इन्होंने ऐसा कुछ कहा कि इसको लेकर काफी सवाल उठाए गए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। 


हालांकि, अपने बयान को लेकर सीएम नीतीश ने अगले दिन यानी 8 नवंबर को माफी भी मांगी थी। उसके बावजूद उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। ऐसे में अब आज उसी मामले की पहली सुनवाई है। वकील के मुताबिक, मामले में नीतीश को इस मामले तीन साल की सजा हो सकती है।


वहीं, डिसीजन है कि बिना स्पीकर के आदेश के कोई एफआईआर नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने शिकायत दर्ज करवाया है। दूसरा पहलू यह है की घटना का स्थल मैंने सदन का नहीं दिया है। जब सोशल मीडिया पर कोई भी चीज प्रसारित होती है, तो हम जहां होते हैं वहीं देखते हैं। घटना स्थल मुजफ्फरपुर है। मैंने सदन का नाम दिया ही नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नीतीश कुमार को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। इसमें उनको तीन साल तक की सजा हो सकती है।


उधर, विवाद बढ़ने पर नीतीश कुमार ने 8 नवंबर को कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं। मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान और बाद में विधानसभा के अंदर भी नीतीश ने कहा, 'अगर मेरी किसी बात को लेकर तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात से पीछे हटाता हूं।