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लॉकडाउन में पास जारी करने को लेकर नियम पहले से सख्त, अब राज्य से बाहर की यात्रा का पास केवल DM के आदेश पर

PATNA : लॉकडाउन के बीच ट्रैवल पास में वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला सामने आने के बाद सरकार ने अब पास जारी करने के नियमों को सख्त कर दिया है। राज्य से बाहर जाने के लिए अगर पास लेना

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : लॉकडाउन के बीच ट्रैवल पास में वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला सामने आने के बाद सरकार ने अब पास जारी करने के नियमों को सख्त कर दिया है। राज्य से बाहर जाने के लिए अगर पास लेना है तो अब ऐसा केवल डीएम के आदेश के बाद ही संभव हो पाएगा। बीजेपी विधायक के कोटा प्रकरण के मामले में किरकिरी झेल रही नीतीश सरकार ने इस मामले में नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है।


राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ही नियमों को सख्त करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब राज्य से बाहर के लिए ट्रैवल पास केवल जिलाधिकारी के आदेश के बाद ही जारी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए भी नियम और शर्तें रखी गई है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी की मौत हो गई हो तभी दूसरे राज्यों के लिए ट्रैवल पास जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि नवादा के हिसुआ से विधायक अनिल सिंह को नवादा सदर एसडीओ ने कोटा जाने का पास जारी किया था और इस मामले में एसडीओ के ऊपर गाज गिर गई है। 


बिहार सरकार ने तय किया है कि अगर कोई फर्जी स्पीकर या पास का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को इसी से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के जो लोग दूसरे प्रदेशों में हैं वह अभी वहीं पर रहेंगे सरकार ने इस बात को एक बार फिर से दोहरा दिया है।

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