ब्रेकिंग
पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने लिया फैसलापटना में कार से मिला युवक का शव, गर्दनीबाग इलाके में मचा हड़कंपबेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी नीतीश और मक्का मदीना गिरफ्तारकटिहार में 'फर्जी सिपाही' गिरफ्तार, खाकी का रौब दिखाकर लोगों की आँखों में धूल झोंक रहा था सुशील पटना में भीषण गर्मी का असर, 8वीं तक के सभी स्कूल 27 जून तक बंदपटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने लिया फैसलापटना में कार से मिला युवक का शव, गर्दनीबाग इलाके में मचा हड़कंपबेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी नीतीश और मक्का मदीना गिरफ्तारकटिहार में 'फर्जी सिपाही' गिरफ्तार, खाकी का रौब दिखाकर लोगों की आँखों में धूल झोंक रहा था सुशील पटना में भीषण गर्मी का असर, 8वीं तक के सभी स्कूल 27 जून तक बंद

Bihar News: सरकारी सेवा नियमावली के उल्लंघन पर कार्रवाई, दरभंगा के DWO आलोक कुमार सस्पेंड

Bihar News: बिहार सरकार ने दरभंगा के जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अंबेडकर छात्रावास सभागार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हुई है.

Bihar News
बिहार न्यूज
© GOOGLE
Viveka Nand
2 मिनट

Bihar News: बिहार सरकार ने दरभंगा के जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास सभागार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हुई है, जो विभागीय मार्गदर्शिका के स्पष्ट उल्लंघन के तहत देखा जा रहा है। 


दरअसल, विभाग द्वारा जारी पत्रांक-1393 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के अनुसार, कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी छात्रावास परिसर में राजनीतिक परिचर्चा, सभा या सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके, अंबेडकर छात्रावास परिसर में राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी। घटना के बाद दरभंगा के जिला पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-321 दिनांक 15 मई 2025 को आलोक कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद कार्यवाही की प्रक्रिया आरंभ की।


समाज कल्याण विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत आलोक कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्हें नियम-9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी किया गया। निलंबन अवधि के दौरान आलोक कुमार का कार्यस्थल (मुख्यालय) बदलकर जिला कल्याण कार्यालय कैमूर निर्धारित किया गया है। उन्हें वहां से नियमित रूप से विभागीय जांच से संबंधित समस्त पत्राचार और सहयोग करना होगा।