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कोरोना को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, 31 मार्च तक सेशन और निचली अदालत में सुनवाई पर रोक

PATNA: कोरोना वायरस लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने सेशन और निचली अदालतों को दिया निर्देश है कि 31 मार्च तक पक्षकारों से जुडी सुनवाई स्थगित कर दे. यह आदेश 17 मार्च

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

PATNA: कोरोना वायरस लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने सेशन और निचली अदालतों को दिया निर्देश है कि 31 मार्च तक पक्षकारों से जुडी सुनवाई स्थगित कर दे. यह आदेश 17 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा. इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है. 

नहीं आने पर किसी पक्ष के खिलाफ आदेश देने पर रोक

हाईकोर्ट ने कहा है कि इस दौरान किसी भी पक्ष के कोर्ट में नहीं आने पर उसे खिलाफ कोई आदेश जारी न हो. कोर्ट ने कोर्ट परिसर में सेनेटाइजेशन करने का आदेश दिया है. अगर इसको लेकर फंड की कमी है तो रजिस्टार को सूचित करें. कोर्ट ने कैदियों को हाजत को भी सेनेटाइज करने का आदेश दिया है. 

बिहार में 31 मार्च तक स्कूल, सिनेमा हॉल, पार्क बंद

बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर 31 मार्च तक सभी स्कूल, सिनेमा हॉल, पार्क, जू, धरना प्रदर्शन, रैली और आगंनबाड़ी केंद्र को बंद करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है. शिवहर समेत कई जिलों में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए धारा 144 लगाया दिया गया है.  बिहार में आरजेडी, हम, बीजेपी समेत कई पार्टियों ने भी अपने कार्यक्रम और मिटिंग को रद्द कर दिया है. 

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