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हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट

FirstBihar
Khushboo Gupta
2 मिनट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए। 


न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की। 


हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। 



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रिपोर्टर

DEV KUMAR PANDEY

FirstBihar संवाददाता