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Bihar voter list: बिहार के वोटरों के लिए जरूरी खबर! 12 नवंबर से शुरू होगा नाम जुड़वाने का मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

Bihar Voter List 2027: बिहार में 12 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होगा। 11 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और सुधार का मौका मिलेगा। 4 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

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Tejpratap
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Bihar News : बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से राज्य में 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। खासतौर पर युवाओं, पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं और दिव्यांगजनों को इस अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के नाम किसी कारण से वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी अपना नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। यह अभियान 11 दिसंबर तक चलेगा।


दरअसल, चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। अभियान की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 साल पूरी हो जाएगी, वे भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।


इस अभियान को लेकर पटना में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक हुई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने और दिव्यांग मतदाताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।


निर्वाचन विभाग के मुताबिक, इस बार दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा देने पर जोर रहेगा। ऐसे पात्र नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी, नाम की स्पेलिंग में गलती या पते में बदलाव होने पर भी सुधार कराया जा सकेगा।


मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सूची से हटवाना है जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुका है, तो इसके लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार कराने, निवास स्थान बदलने, नया वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने या दिव्यांग मतदाता के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।


आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। मतदाता घर बैठे वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा। इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए सक्षम ऐप और चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए ECINET ऐप की सुविधा भी उपलब्ध है।


इस पूरी प्रक्रिया में 12 नवंबर की तारीख काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी दिन मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। निर्वाचन अधिकारियों को 28 दिसंबर तक इन दावों और आपत्तियों का निपटारा करना होगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।


इस अभियान को पिछले साल बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से अलग माना जा रहा है। SIR के दौरान मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया गया था, जबकि SSR के तहत मौजूदा सूची में जरूरी नाम जोड़ने और गलतियों को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। यानी जिन पात्र नागरिकों का नाम पिछली प्रक्रिया में छूट गया हो या जिनकी जानकारी में कोई गलती रह गई हो, उनके पास उसे दुरुस्त कराने का एक और अवसर होगा।


ऐसे में बिहार के मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपनी वोटर लिस्ट में नाम और अन्य जानकारियों की जांच कर लें। खासकर 18 साल की उम्र पूरी करने जा रहे युवाओं और दिव्यांग नागरिकों को इस अभियान का लाभ उठाना चाहिए। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा, ताकि भविष्य के चुनाव में मतदान करने का अधिकार सुरक्षित रह सके