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बिहार में शादी-ब्याह या भोज करने से पहले थाने को खबर देनी होगी, कोरोना को लेकर सख्त हुई सरकार, जानिये क्या हैं नये आदेश

PATNA: अगर आप बिहार में शादी-ब्याह या कोई ऐसा समारोह कर रहे हैं जिसमें निमंत्रण पत्र बांटकर लोगों को बुलाया जा रहा है तो कार्ड बांटने से पहले इसकी खबर स्थानीय थाने को देनी हो

FirstBihar
Manish Kumar
3 मिनट

PATNA:  अगर आप बिहार में शादी-ब्याह या कोई ऐसा समारोह कर रहे हैं जिसमें निमंत्रण पत्र बांटकर लोगों को बुलाया जा रहा है तो कार्ड बांटने से पहले इसकी खबर स्थानीय थाने को देनी होगी. सूबे में कोरोना के बढते मामलों के बीच राज्य सरकार ने ऐसा ही फरमान जारी किया है. 

समारोह करने के पहले थाने को खबर करें

दरअसल बिहार में कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ऐसे कई फैसले लिये गये हैं. सरकार ने सभी थानाध्यक्षों को होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को नोटिस जारी करने को कहा है. थानाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हों. इसके अलाना सीमित संख्या में कैटरिंग स्टॉफ की अनुमति होगी. 

बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय किया है कि ऐसा कोई भी समारोह जिसमें निमंत्रण पत्र देकर लोगों को आमंत्रित किया जायेगा, उसकी खबर समारोह से पहले स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए जरूरी होगा. राज्य सरकार ने सभी थानाध्यक्षों को कहा है कि वे नोटिस जारी कर दें कि सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वाले होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा. थानेदार ये भी कोशिश करेंगे कि एक होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर में एक समय में एक ही समारोह हो.


नियमों का पालन नहीं किया तो पड़ोस की दुकानें भी बंद होंगी

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि वे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्थिति का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगायें, बाजारों में ज्यादा भीड़ होने और दुकानदारों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने या  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किये जाने पर उस दुकान के साथ-साथ पड़ोस की दुकानों को भी दो दिनों तक बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी दे सकेंगे. 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय किया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जाएगा. संबंधित जिले के डीएम परिस्थितियों को देख कर वहां सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. दरअसल केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के आदेश में कहा है कि जरूरत के मुताबिक राज्य सरकार प्रतिबंधों को कड़ा कर सकती है. केंद्र के इसी आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है.

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