ब्रेकिंग
पटना में डेंगू का खतरा बढ़ा: अगस्त के पहले सप्ताह में ही मिले 19 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्टBJP विधायक की हत्या की साजिश! जेल अधीक्षक समेत चार के खिलाफ FIR दर्ज; गुमनाम पत्र ने खोला राजसामाजिक सुरक्षा योजना में रिश्वतखोरी का खुलासा, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत तीन गिरफ्तारसुस्ता सीमा विवाद के बाद भारत-नेपाल की अहम बैठक, बॉर्डर पर शांति और समन्वय पर बनी सहमतिबहराइच में कार्यक्रम रद्द होने पर भड़के मुकेश सहनी, DM कार्यालय पहुंचकर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोपपटना में डेंगू का खतरा बढ़ा: अगस्त के पहले सप्ताह में ही मिले 19 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्टBJP विधायक की हत्या की साजिश! जेल अधीक्षक समेत चार के खिलाफ FIR दर्ज; गुमनाम पत्र ने खोला राजसामाजिक सुरक्षा योजना में रिश्वतखोरी का खुलासा, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत तीन गिरफ्तारसुस्ता सीमा विवाद के बाद भारत-नेपाल की अहम बैठक, बॉर्डर पर शांति और समन्वय पर बनी सहमतिबहराइच में कार्यक्रम रद्द होने पर भड़के मुकेश सहनी, DM कार्यालय पहुंचकर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

Bihar Land News: जमीन मालिकों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, पढ़ लें यह जरूरी खबर

Bihar Land News: बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामलों में बड़ा फैसला लिया है। अगर जमीन मालिक की मृत्यु हो जाती है और मुआवजे की राशि 50 लाख से अधिक है, तो आश्रितों को कोर्ट जाना होगा। 50 लाख से कम राशि प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे भुगतान किया होगा।

Bihar Land News
प्रतिकात्मक
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Land News: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मालिकों के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अधिग्रहित जमीन के मालिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख से अधिक की राशि के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा।


दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह आदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के मालिक की अगर किसी परिस्थिति में निधन हो जाता है तो 50 लाख से अधिक की राशि पाने के लिए उनके आश्रितों को कोर्ट का रूख करना पड़ेगा।


वहीं अगर यह राशि 50 लाख से कम है तो उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे जमीन मालिकों के आश्रित को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। भू-अर्जन के निदेशक कमलेश कुमार ने ऐसा ही एक आदेश शेखपुरा के जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया है।


भू-अर्जन के निदेशक की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि 50 लाख रुपए तक के भुगतान के लिए आश्रितों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। जिसकी जांच सीओ करेंगे। जांच के बाद ही इस बड़ी राशि का भुगतान किया जा सकेगा। मुआवजे की राशि लेने के लिए आश्रित को क्षतिपूर्ति बंध पत्र पेश करना होगा। इसमें उन्हें लिखना होगा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति मुआवजे की राशि पर दावा करता है तो वह पूरी या आंशिक राशि वापस करेंगे।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता