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बिहार में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के शोरूम से नहीं निकल सकेंगी गाड़ियां, सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश; 16 जिलों पर पैनी नजर

HSRP Bihar Rule: बिहार में एचएसआरपी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के कोई भी वाहन शोरूम से बाहर नहीं निकल सकेगा।

HSRP Bihar Rule
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

HSRP Bihar Rule: बिहार में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बिना कोई भी वाहन शोरूम से बाहर नहीं निकल सकेगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।


परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि कई वाहन डीलर अभी भी बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए वाहनों की बिक्री कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने सभी डीलरों को सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी वाहन बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के शोरूम से बाहर न जाए।


इसके साथ ही सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को लेजर कोड अपडेट से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया गया है। सचिव ने निर्देश दिया है कि एचएसआरपी लेजर कोड अपडेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।


विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि राज्य में 63 हजार से अधिक वाहन अब भी बिना एचएसआरपी लेजर कोड अपडेट के चल रहे हैं, जिसके कारण वाहन मालिकों को आरसी प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। समय पर आरसी प्रिंट न होने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।


विभाग ने 16 जिलों को चिन्हित किया है जहां लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी, गया, भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और बेगूसराय शामिल हैं। परिवहन सचिव ने इन जिलों के डीटीओ को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी लंबित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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