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Bihar Bhumi Dakhil Kharij: बिहार में अपार्टमेंट के 'फ्लैटधारकों' के लिए अब नया नियम...समाधान की उम्मीद या नई परेशानी ? पूरी खबर विस्तार से पढ़ें...

Bihar Bhumi Dakhil Kharij: बिहार सरकार ने फ्लैटधारकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।सरकार ने साफ किया है कि जल्द ही नया नियम बनाया जाएगा और सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए जाएंगे, ताकि भविष्य में कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। आइए जानते हैं ..

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अपार्टमेंट की फाइल तस्वीर
© Google
Viveka Nand
3 मिनट

Bihar Bhumi Dakhil Kharij:  बिहार सरकार ने फ्लैटधारियों के नाम से अपार्टमेंट की जमीन की दाखिल खारिज का काम रोक दिया है. इस संंबध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 7 अप्रैल को सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त तो पत्र लिख रोक के आदेश दिए हैं. सरकार के आदेश के बाद फ्लैटधारियों के नाम पर भूमि के म्यूटेशन का काम रूक गया है. आगे क्या होगा..इस पर चर्चा शुरू हो गई है. म्यूटेशन पर रोक से लोगों की चिंता बढ़ते जा रही है. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इसके पीछे का मकसद परेशानी बढ़ाना नहीं बल्कि समस्या का समाधान करना है. अपार्टमेंट की भूमि का फ्लैटधारियों के नाम पर दाखिल खारिज को लेकर नए प्रावधान किए जा रहे हैं. जल्द ही उसे लागू किया जायेगा. 

अब जाकर खुली नींद, समस्या सुलझाने की कोशिश 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को रोक का निर्णय क्यों लेना पड़ा. इस संबंध में विभाग ने स्थिति स्पष्ट की गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचल अधिकारी अपार्टमेंट की भूमि का फ्लैटधारियों के नाम पर दाखिल खारिज कर रहे थे. अब जाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नींद खुली है . विभाग ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट निर्माण के लिए क्रय की गई या समझौते से प्राप्त की गई भूमि का दाखिल खारिज फ्लैटधारियों के नाम से दाखिल खारिज अंचल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है. जबकि भूमि का नामांतरण (म्यूटेशन) फ्लैट धारी के नाम से किए जाने का कोई प्रावधान, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम में नहीं है. साथ ही विभागीय सॉफ्टवेयर में भी आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया है.  

जो भूमि निबंधित की जाती है, पर वो अपार्टमेंट के किस भाग में है , अबतक स्पष्ट नहीं 

किसी भूमि पर निर्मित बहुमंजिली अपार्टमेंट निर्माण के बाद बिल्डर या भू स्वामी फ्लैट का निबंधन करता है. साथ में जमीन के एक टूकड़े का निबंधन फ्लैट निबंधन करने वाले के नाम पर किया जाता है. जिसमें फ्लैट की भूमि चिन्हित ही नहीं होती है. ऐसे में उक्त भूमि अपार्टमेंट के किस भाग में है, यह पता नहीं चल पाता है. ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट के फ्लैट धारी के नाम से दाखिल खारिज किए जाने से भविष्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है. जिससे संबंधित पक्ष का हित प्रभावित हो सकता है .

म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था बनाई जा रही...सॉफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे 

विभाग ने बताया है कि अपार्टमेंट की भूमि का फ्लैट धारी के नाम से दाखिल खारिज की कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया एवं प्रावधान विभाग के स्तर पर किया जा रहा है. साथ ही इससे संबंधित सॉफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं.



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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता