ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इन जिलों में इंडस्ट्रियल हब का निर्माण, रोजगार की आने वाली है बाढ़.. Bihar News: बिहार के इन जिलों में एयरपोर्ट का निर्माण, गया हवाई अड्डे को बनाया जाएगा इस मामले में खास.. ISM पटना में व्याख्यान का आयोजन: इसके माध्यम से युवाओं को मिला लैंगिक संवेदनशीलता का संदेश Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला...इस विभाग में 459 लिपिक की होगी बहाली..इन आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में भारी वृद्धि अररिया में लूट की कोशिश नाकाम: एक्सीडेंट में घायल हुए दो बदमाश, ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़ा Bihar Education News: 1st Bihar की खबर का बड़ा असर, भ्रष्टाचार में लिप्त A.E. की सेवा होगी समाप्त.. शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, करप्शन की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी Patna News: पटना में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी Patna News: पटना में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, इस दिन से अभियान शुरू Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर क्यों तोड़ी जाती है दही हांडी? जानिए... इस परंपरा का इतिहास और महत्व Bihar News: बिहार में मिला इतने हजार करोड़ का खनिज, खजाने की ई-नीलामी की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार

Bihar News: बिहार के एक SDO को नहीं मिली राहत, DM की रिपोर्ट पर मिली थी सजा

Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमार अनुज को भागलपुर में पदस्थापन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोषी पाया गया। सरकार ने तीन वेतनवृद्धि रोकने की सजा को बरकरार रखा, अपील भी खारिज।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Thu, 24 Apr 2025 04:54:06 PM IST

Bihar News,बिहार प्रशासनिक सेवा, कुमार अनुज, भागलपुर एसडीओ, सरकारी कार्रवाई, विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई, बिहार न्यूज़, SDM भागलपुर

बिहार सचिवालय की फाइल तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया है . भागलपुर सदर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज के खिलाफ जिलाधिकारी ने प्रपत्र क गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग के उपलब्ध कराया था. पहले आरोप पत्र 8 मR 2017 और पूरक आरोप पत्र 13 जून 2017 को उपलब्ध कराया गया . जिसमें तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर कुमार अनुज के खिलाफ दो गंभीर आरोप लगाए गे।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने कृषि उत्पादन बाजार समिति में दुकान गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरती, साथ ही कई शिक्षकों को नियम के विरुद्ध जाकर गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनिधित्व किया. इन आरोपों को लेकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई गई.

संचालन पदाधिकारी ने भागलपुर सदर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज के खिलाफ तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड देने की सिफारिश की. जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया . इस दंड के खिलाफ कुमार अनुज ने फिर से अपील दायर किया.जिसकी समीक्षा के बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है.