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Bihar News: बिहार के एक SDO को नहीं मिली राहत, DM की रिपोर्ट पर मिली थी सजा

Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमार अनुज को भागलपुर में पदस्थापन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोषी पाया गया। सरकार ने तीन वेतनवृद्धि रोकने की सजा को बरकरार रखा, अपील भी खारिज।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Thu, 24 Apr 2025 04:54:06 PM IST

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बिहार सचिवालय की फाइल तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया है . भागलपुर सदर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज के खिलाफ जिलाधिकारी ने प्रपत्र क गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग के उपलब्ध कराया था. पहले आरोप पत्र 8 मR 2017 और पूरक आरोप पत्र 13 जून 2017 को उपलब्ध कराया गया . जिसमें तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर कुमार अनुज के खिलाफ दो गंभीर आरोप लगाए गे।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने कृषि उत्पादन बाजार समिति में दुकान गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरती, साथ ही कई शिक्षकों को नियम के विरुद्ध जाकर गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनिधित्व किया. इन आरोपों को लेकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई गई.

संचालन पदाधिकारी ने भागलपुर सदर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज के खिलाफ तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड देने की सिफारिश की. जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया . इस दंड के खिलाफ कुमार अनुज ने फिर से अपील दायर किया.जिसकी समीक्षा के बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है.