BIHAR: सजा के डर से फरार शराब तस्कर ने किया सरेंडर, 5 साल कैद और एक लाख जुर्माना

बेगूसराय के शराब तस्कर आनंद कुमार ने अदालत से बचने के लिए लंबे समय तक खुद को छुपा कर रखा। कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद उसे 5 साल सश्रम कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई।

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Tue, 12 Aug 2025 09:27:06 PM IST

Bihar

बेगूसराय कोर्ट का फैसला - फ़ोटो SOCIAL MEDIA

BIHAR: बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के आधारपुर निवासी शराब तस्कर आनंद कुमार उर्फ बिट्टू ने अवैध शराब तस्करी मामले में सजा से बचने के लिए लंबे समय तक फरार रहने के बाद 8 अगस्त को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। 


मंगलवार को एक्साइज न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने उसे बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडिशनल स्पेशल पीपी प्रवीण कुमार मिश्रा ने 7 गवाहों की गवाही पेश की। 


यह मामला 16 अगस्त 2020 का है, जब तेघरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर आलापुर रोड से सिल्वर बोलेरो, पल्सर बाइक और 31 कार्टून (196 लीटर) विदेशी शराब बरामद की थी। मौके से दो आरोपित गिरफ्तार हुए थे।फैसला सुनाए जाने से पहले आनंद कुमार कोर्ट से अनुपस्थित हो गया था और हाजिरी-पैरवी नहीं की थी ताकि जजमेंट टल सके। लेकिन अदालत ने बीएसएसएस कानून के तहत उसकी गैरहाजिरी में ही दोषी ठहराकर गैर-जमानती वारंट जारी किया और सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय कर दी थी।