ब्रेकिंग
पटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेराबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनापटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेराबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

कोर्ट ने मंजू वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को किया खारिज, पति के साथ इस दिन हाजिर होने का दिया आदेश

BEGUSARAI: आर्म्स एक्ट मामले में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंजू वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को आज खारिज कर दिया है.14 को

FirstBihar
Manish Kumar
3 मिनट

BEGUSARAI: आर्म्स एक्ट मामले में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंजू वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को आज खारिज कर दिया है.

14 को कोर्ट में होना होगा हाजिर

इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति को 14 नवंबर को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है. एडीजे दीपक भटनागर की कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है. बताते चलें कि मंजू वर्मा ने इसके पहले भी कोर्ट में डिसचार्ज पिटीशन दाखिल किया था जो खारिज हो चुका था. यह दूसरी बार है जब मंजू वर्मा का पिटीशन खारिज हुआ है. मंजू बना के वकील ने कहा है कि वह हाईकोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर हाइकोर्ट में अपील करेंगे. 

नाम हटाने की थी अपील

जिससे मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है. बताते चलें कि मंजू वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में डिसचार्ज पिटीशन दाखिल किया था. जिसमें आर्म्स एक्ट मामले में अपना नाम हटाने की अपील कोर्ट से की थी. इस मामले में मंजू वर्मा के वकील ने यह दलील दी थी कि उनका ससुराल सम्मिलित परिवार है. इसलिए उनका नाम इस मामले से हटाया जाए. लेकिन कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने मंजू वर्मा की इस दलील को खारिज कर दिया.  


घर से मिला था कारतूस

बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण केस की जांच के दौरान सीबीआई ने तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के पैतृक श्रीपुर गांव में में 17 अगस्त 2018 को छापेमारी की थी. इस दौरान चंद्रशेखर वर्मा के आवास से अवैध कारतूस बरामद हुआ था. इसके बाद सीबीआई ने चेरिया बरियापुर थाने में पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.


रिपोर्टिंग
J

रिपोर्टर

Jitendra Kumar

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें