ब्रेकिंग
सरकारी राइफल के साथ रील बनाना महिला सिपाही को पड़ा महंगा, शिवहर की प्रियंका कुमारी सस्पेंड✦शिवहर में आवारा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 56 लोगों को काटा; महिलाओं और बच्चों में दहशत✦नवादा के वेलकम शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, बाजार में मची अफरा-तफरी, दमकल के देर से पहुंचने का आरोप✦जेडीयू से निष्कासन के बाद अनंत सिंह के आवास पर जश्न, समर्थकों ने की आतिशबाजी, नई पार्टी बनाने का दावा✦पटना में फिर रेड, The Cake's Delight का लाइसेंस सस्पेंड, Winni 3 दिन बंद रखने का आदेश, Monginis को भी नोटिस, मिलीं कई कमियां✦सरकारी राइफल के साथ रील बनाना महिला सिपाही को पड़ा महंगा, शिवहर की प्रियंका कुमारी सस्पेंड✦शिवहर में आवारा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 56 लोगों को काटा; महिलाओं और बच्चों में दहशत✦नवादा के वेलकम शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, बाजार में मची अफरा-तफरी, दमकल के देर से पहुंचने का आरोप✦जेडीयू से निष्कासन के बाद अनंत सिंह के आवास पर जश्न, समर्थकों ने की आतिशबाजी, नई पार्टी बनाने का दावा✦पटना में फिर रेड, The Cake's Delight का लाइसेंस सस्पेंड, Winni 3 दिन बंद रखने का आदेश, Monginis को भी नोटिस, मिलीं कई कमियां

Bihar News: बिहार की कोर्ट ने कलेक्ट्रेट की कुर्की जब्ती का दिया सख्त आदेश, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप; सामने आई यह बड़ी वजह

Bihar News: भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में देरी पर औरंगाबाद कोर्ट सख्त रूख अपनाते हुए कलेक्ट्रेट की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

Bihar News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार के औरंगाबाद में अदालत के एक सख्त फैसले से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में लगातार देरी और न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन प्रथम) डॉ. दीवान फहद ने कलेक्ट्रेट की कुर्की–जब्ती का आदेश जारी किया है।


रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि पूर्व में पारित डिक्री (न्यायिक आदेश) का अनुपालन नहीं किया गया। संबंधित विभाग को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद डिक्रीधारी हरे कृष्ण प्रसाद को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं दिया गया। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने नाजिर को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर कुर्की की कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।


बताया जाता है कि जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा भुगतान की स्पष्ट तिथि नहीं बताने पर अदालत ने यह कड़ा कदम उठाया। इस संबंध में जिला विधि शाखा को कई बार समय भी दिया गया था, लेकिन भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया।


अदालती आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश की प्रति मंगाई जा रही है। विधि शाखा से राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मामले को आगे बढ़ाएगा।


सरकारी अधिवक्ता बृज प्रसाद सिंह ने बताया कि शो-कॉज नोटिस के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मुआवजा भुगतान कब तक किया जाएगा। इसी वजह से अदालत ने कुर्की का आदेश पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई 09 मार्च को निर्धारित की गई है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन समय रहते कोर्ट के आदेश का पालन करता है या मामला और गंभीर रूप लेता है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता