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DL और RC नहीं रहने पर तत्काल चालान नहीं काट सकती है ट्रैफिक पुलिस, जानिए यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट

DESK : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लोगों में खलबली मची है. कई जगह से ताबड़तोड़ चलान काटने की खबर सामने आ रही है. कई जगह तो जितनी गाड़ी की कीमत है उस से कहीं ज्यादा का चला

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DESK : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लोगों में खलबली मची है. कई जगह से ताबड़तोड़ चलान काटने की खबर सामने आ रही है. कई जगह तो जितनी गाड़ी की कीमत है उस से कहीं ज्यादा का चलान काटा गया है. आरसी, इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर पूरे देश से चालान करने की खबरें आ रही हैं. पर क्या आपको पता है कि इस नए रूल में यदि आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर तुरंत आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपका चालान नहीं काट सकती है. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. इसका यह साफ मतलब है कि अगर वाहन चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है, तो वाहन का चालान नहीं काटा जा सकता है. इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दस्तावेज दिखाना होगा. इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा.
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