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ना एम्स में लालू सोए और ना पटना में तेजस्वी को नींद आयी, झारखंड हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई आज

29-Jan-2021 07:51 AM

PATNA : दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रात भर नींद नहीं आई और ना ही उन्हें छोड़कर मानव श्रृंखला में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव को पटना में ही चैन मिला। बीती रात लालू परिवार के लिए कयामत की रात से कम नहीं थी क्योंकि आज लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अहम् सुनवाई होनी है। लालू यादव जेल से बाहर आएंगे या नहीं यह झारखंड हाई कोर्ट तय करेगा। अगर आज लालू यादव की जमानत मंजूर हो जाती है तो आरजेडी सुप्रीमो जेल से बाहर आ जाएंगे।


चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद खास है. लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होनी है. बीमार लालू के लिए झारखंड हाई कोर्ट से क्या अच्छी खबर निकल कर आती है, इसका इंतजार सबको है. लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस अमरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. अगर लालू यादव को इस मामले में जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा. इसलिए आज का दिन लालू और उनके परिवार के साथ साथ पार्टी समर्थकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है.


यह जान लेना जरूरी है कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में हाईकोर्ट उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है. लालू यादव की तबीयत रांची रिम्स में बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है और फिलहाल वह लंग्स इन्फेक्शन का सामना कर रहे हैं. रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके खिलाफ लालू यादव की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर अभी भी सुनवाई चल रही है लेकिन लालू यादव की तरफ से इस ग्राउंड पर जमानत याचिका दाखिल की गई है कि सीबीआई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा की आधी सजा उन्होंने जेल में काट ली है. लालू यादव लगभग डेढ़ दर्जन बीमारियों से भी पीड़ित है. मेडिकल ग्राउंड पर भी उन्होंने बेल के लिए अर्जी लगाई है. मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो यह वाकई उनके लिए बड़ी राहत होगी.


चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को पिछले साल 9 अक्टूबर को ही जमानत मिल चुकी है. लालू यादव की तरफ से इस बार जमानत के लिए पिछले मामलों में मिली राहत को भी आधार बनाया गया है. लालू यादव की तरफ से बीते साल 4 जुलाई को हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी और अब तक लगभग 6 महीने का वक्त गुजरने को है.