ब्रेकिंग न्यूज़

शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब तस्कर महेश राय गिरफ्तार वैशाली से बड़ी खबर: दलान से घर लौट रहे बुजुर्ग को मारी गोली SAHARSA: ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, पलटने से महिला की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी मृतका ARRAH: कोइलवर में डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए अनोखी पहल, उद्योगपति अजय सिंह और देवनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज रहे मौजूद जब नीतीश के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत, तब बिहारशरीफ में गरजे प्रशांत किशोर, कहा..आज भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित BIHAR: कार साइड लगाने को लेकर बारात में बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट-फायरिंग Life Style: पिंक सॉल्ट सफेद नमक से कैसे है अलग, शरीर के लिए कौन है अधिक फायदेमंद? Bihar School News: कैसे पढ़-लिखकर होशियार बनेंगे बिहार के बच्चे? हेडमास्टर ने नदी में फेंक दी किताबें

तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

16-Sep-2021 06:36 PM

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साकेत भूषण नामक व्यक्ति को तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित के परिजन द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व रितु राज ने बताया कि याचिककर्ता ने पीड़ित को टार्चर और मारपीट करने, अपमानित करने के मामले को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया। याचिका के माध्यम से 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग भी की। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।


गौरतलब है कि बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन्स के मैनेजर रूपेश कुमार की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने साकेत भूषण को सगुना मोड़ के पास हिरासत में लिया था। जिसे तीन दिनों तक हिरासत में रखा गया था अब उसके परिजन 5 लाख के क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग कर रहे हैं।