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सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा..पटना में केस हैं दर्ज, इसलिए CBI जांच का है अधिकार, रिया के वकील ने कहा- FIR गैरकानूनी

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा..पटना में केस हैं दर्ज, इसलिए CBI जांच का है अधिकार, रिया के वकील ने कहा- FIR गैरकानूनी

13-Aug-2020 12:14 PM

DELHI: सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. बिहार सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दिया है. बिहार सरकार ने कहा कि सुशांत के पिता ने पटना में केस दर्ज कराया है. ऐसे में सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने का अधिकारी बिहार सरकार को बनता. रिया की ट्रांसफर याचिका को खारिज किया जाए. बिहार सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में FIR दर्ज नहीं कर रही है. मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया.  

रिया के वकील ने कहा- FIR गैरकानूनी 

रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया. कहा बिहार सरकार द्वारा दर्ज FIR गैरकानूनी है. बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने FIR को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नही है.  


केस की जांच और ट्रांसफर को लेकर हो रही सुनवाई

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों को अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट आज यह तय कर सकता है कि केस की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस. 


पटना में रिया के खिलाफ केस दर्ज

आपको याद दिलाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ चार सहयोगियों पर एक केस दर्ज कराया था। जिसकी जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई थी। मुंबई पुलिस ने जब जांच में सहयोग नहीं किया तब केके सिंह ने बिहार सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत के पिता की मांग पर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और केंद्र की मंजूरी के बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। रिया और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।