गैस संकट- बिजली दर वृद्धि और महिला हिंसा पर संयुक्त बैठक की मांग, माले ने गठबंधन को लिखा पत्र, कहा..जनसमस्या को लेकर करें आंदोलन India gas news : PNG कनेक्शन के बाद पुराना LPG चूल्हा कैसे करें कन्वर्ट? जानें आसान और सुरक्षित तरीका बिहार में भीषण सड़क हादसा: शिक्षिका समेत पांच लोग बुरी तरह से घायल, हादसे के बाद ड्राइवर फरार बिहार में भीषण सड़क हादसा: शिक्षिका समेत पांच लोग बुरी तरह से घायल, हादसे के बाद ड्राइवर फरार gold tagging rule : सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा झटका! सरकार बदलने जा रही नियम, अब यह कोड होगा अनिवार्य बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, CSP लूटकर भाग रहे बदमाशों को फिल्मी स्टाइल में दबोचा डायल 112 की टीम पर ONLINE घूस लेने और गाली देने का आरोप, स्मैकियर की सूचना देने पर पुलिस कर्मियों ने पीटा Bihar Weather : बिहार में मौसम का बदला मिजाज: 7 से 9 अप्रैल तक तेज हवा, बारिश और वज्रपात की चेतावनी, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी बिहार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर बोला हमला; राइफल की लूट BIHAR TEACHER NEWS : BPSC शिक्षकों की नौकरी पर संकट! जांच में बड़ा खुलासा, इतने लोगों का सेवा होगा समाप्त; शिक्षा माफिया के नेटवर्क का भी खुलेगा राज
03-Aug-2022 09:05 PM
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले को लेकर अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को कहा है कि वे इस मामले की जांच जल्द पूरा करने के लिए विशेष जांच दल यानि SIT का गठन करें. कोर्ट ने सीबीआई को सृजन मामले में अब तक हुई जांच पर तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
दरअसल पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता और मोहित शाह की बेंच में सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई. ये मामला बैंकों से पैसे की वसूली का है. बिहार सरकार ने सृजन घोटाले में गबन की गयी राशि को लौटाने के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है. बैंक की तरफ से पेश हुए वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि राज्य सरकार को बैंकों से पैसे वसूली करने का अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही सीबीआई को नोटिस जारी किया था जो सृजन घोटाले की जांच कर रही है. कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में ही सीबीआई को घोटाले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था. लेकिन सीबीआई की ओर से रिपोर्ट नहीं पेश किया गया.
हाईकोर्ट की बेंच ने बुधवार को सृजन घोटाले की विस्तार से जानकारी ली. कोर्ट ने दोनों तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं से पूछा कि घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया. कौन-कौन से लोग इसमें शामिल थे. आखिरकार सरकार के सैकड़ों करोड़ रूपये सृजन नाम की संस्था के पास कैसे पहुंच गये. जिस पैसे को बैंक में जमा होना था वह गायब कैसे हो गया. कोर्ट ने सारे तथ्यों को जानने के बाद कहा कि मामला गंभीर है.
सीबीआई के निदेशक को निर्देश
पटना हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के निदेशक से ये आग्रह किया जाता है कि वे अपने स्तर से इस मामले की निगरानी करें. कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को कहा कि वे सृजन घोटाले की जांच करने के लिए विशेष जांच दल यानि SIT का गठन करें ताकि मामले की जांच जल्द पूरी हो सके. पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वह तीन सप्ताह में सृजन घोटाले की जांच पर सीलबंद रिपोर्ट दायर करे. पटना हाईकोर्ट सितंबर के पहले सप्ताह में फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा.