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20-Jan-2022 09:25 PM
PATNA: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के हित में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों के समाधान के लिए एक फोरम बनाने का निर्देश बिहार सरकार और बिजली कंपनियों को दिया है। तीन हफ्ते में इस फोरम को स्थापित करने को कहा गया है।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर जांच कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार विद्युत (संशोधन) नियमावली, 2020 के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को स्थापित किया जाए। तीन हफ्ते के बाद इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
गौरतलब है कि देश में सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर हर घर में लगाया जा रहा है। जहां भी स्मार्ट मीटर लगाए गये हैं वहां से कई तरह की शिकायतें भी आ रही है। सबसे ज्यादा शिकायत बैलेंस कटने से जुड़ी आ रही है। पटना में एक डॉक्टर के घर में 3 दिनों में 3300 रुपए बैलेंस काटे जाने की शिकायत मिली थी। प्रीपेड मीटर में बैलेंस होने पर भी बिजली गायब रहने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे कई बिजली उपभोक्ता हैं जिन्हें स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना ही नहीं आता है। ऐसे में बैलेंस खत्म होते ही उनकी बिजली गुल हो जा रही है जिससे लोग काफी परेशान हैं।
बता दें कि अभी मार्च 2025 तक बिहार में करीब 1 करोड़ 70 लाख उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। पटना सहित पूरे प्रदेश में दिसंबर 2021 तक करीब 4 लाख स्मार्ट मीटर लग भी चुके हैं। अगले साल जुलाई तक 23।5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वहां से रोजाना कई शिकायतें भी आ रही है।