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सीतामढ़ी पुलिस की कस्टडी में दो मुस्लिम युवकों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

02-Jul-2019 10:29 PM

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NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में दो मुस्लिम युवकों की मौत की SIT जांच कराने की मांग खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है . इसी साल मार्च का है मामला 5 मार्च 2019 को सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाने में पुलिस कस्टडी के दौरान दो युवकों की मौत हो गयी थी. मरने वाले तस्लीम अंसारी और गुरफान के परिजनों ने आरोप लगाया था पुलिस कस्टडी में दोनों को गंभीर यातनायें दी गयीं, जिससे उनकी मौत हो गयी. गुफरान के पिता ने कहा था कि उनके बेटे के शरीर पर गंभीर जख्म के कई निशान थे. पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा मामला सामने आने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया था. राजद ने नीतीश सरकार पर मुस्लिमों की हत्या कराने का आरोप लगाया था. राजद का आरोप था कि सरकार बीजेपी के इशारे पर मुसलमानों पर जुल्म ढ़ा रही है. वहीं, सरकार ने आलाधिकारियों से मामले की जांच करायी थी. जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इनमें पूर्वी चंपारण के चकिया थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष का भी नाम शामिल था. सुप्रीम कोर्ट से लगायी गयी थी गुहार घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गयी थी कि वह अपनी देखरेख में इस मामले की SIT जांच कराये ताकि दोषियों को सजा मिल सके. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने  याचिका कर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.