विदेश मंत्रालय की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रेजवी पहुंची शिवहर, पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया निरीक्षण अररिया: अनंत मेले से कुख्यात अपराधी रॉबिन यादव हथियार सहित गिरफ्तार, दर्जनों मामले दर्ज ISM पटना में खेल सप्ताह ‘पिनैकल 2025’ का शानदार समापन, विजेताओं को किया गया सम्मानित NEET की तैयारी को लेकर रांची में Goal Institute का सेमिनार, विशेषज्ञों ने दिये सफलता के टिप्स विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर बोले अनिल सुलभ..बिहार को इस चिकित्सा पद्धति से इंडियन इंस्टीच्युट ने अवगत कराया बिहार ने 20 सालों में विकास का नया आयाम हासिल किया: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बिहार ने 20 सालों में विकास का नया आयाम हासिल किया: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी ने कोलकाता में की रेटिना की जटिल LIVE सर्जरी, बने बिहार के पहले नेत्र रोग विशेषज्ञ Bihar Police News: अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 2.28 लाख अभियुक्तों को अरेस्ट करने का दावा Bihar Police News: अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 2.28 लाख अभियुक्तों को अरेस्ट करने का दावा
19-Feb-2022 06:57 AM
PATNA : बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर एकबार फिर से ग्रहण लगा है। प्रदेश के हाईस्कूलों और प्लस टू शिक्षकों के तकरीबन 32 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से लगी इस रोक को हटाने के लिए अब शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है।
आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाना था और इसको लेकर विभाग के निर्देश पर 300 नियोजन इकाइयों में तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाइकोर्ट से अपील करने जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि 32700 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। लिहाजा प्रक्रिया को जारी रहने देने की अपील होगी।
कोर्ट में अपील करते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में कई दलीलें शामिल की गई है। शिक्षा विभाग यह पूरी कवायद हाइकोर्ट की मंशा का सम्मान करते हुए कर रहा है। याद दिला दें कि प्रीति प्रिया और अन्य बनाम राज्य सरकार के साथ-साथ एक जैसी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एसटीईटी रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की डिग्री 2017-19 में हासिल की, उन्हें भी इस नियोजन प्रक्रिया में योग्य करते हुए आवेदन का मौका दिया जाय।