Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश
16-Nov-2021 01:51 PM
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने जजों के सेवानिवृत होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने के मामले में सुनवाई की।अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया।
अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पीसी जायसवाल और जस्टिस एके त्रिवेदी कई महीने पहले सेवानिवृत हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत हुए हैं। जस्टिस पीसी जायसवाल दिसम्बर, 2019 में और जस्टिस एके त्रिवेदी अगस्त,2020ं में अपने पद से सेवानिवृत हो चुके हैं लेकिन इसके बाबजूद उन्होंने अब तक आवास खाली नहीं किया है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि जजों के सेवानिवृत होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है।अगर वे एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं, तो उन्हें आवास में रहने के लिए प्रावधान के अनुसार किराया देना होगा।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यदि कोई राजनीतिज्ञ या नौकरशाह सरकारी आवास खाली नहीं करते है, तो कोर्ट उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश देता है लेकिन उनके द्वारा सेवानिवृत होने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने कोर्ट से इस सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया था ताकि सेवानिवृत जज अपने सरकारी आवास को खाली कर दे। इस मामले पर अब 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।