ब्रेकिंग न्यूज़

Tirhut Graduate MLC : MLC बंशीधर बृजवासी की गाड़ी का एक्सीडेंट, जानेलवा हमले का लगाया आरोप,कहा -गनीमत था की मैं ... Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा में 19 समितियों का गठन, भाई वीरेंद्र को अहम जिम्मेदारी; पूर्व मंत्रियों को भी सौंपी गई कमान Bihar weather : बिहार में बर्फीली हवाओं का असर बरकरार, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन पुलिस की चौकसी पर उठा सवाल: मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों का दुस्साहस देखिये, गैस कटर से SBI ATM काटकर 25 लाख उड़ाए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में परोसा गया खराब खाना, यात्रियों का आरोप—शिकायत पर बोला स्टाफ “कंप्लेन कही भी कर लो कुछ नहीं होगा” अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जानिये कौन है प्रमोद निषाद?..जिसने 19 हजार फर्जी आधार कार्ड का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जमुई में महादलित युवक को नंगा करके पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल IndiGo Flight News: इंडिगो की उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी, पटना से 8 फ्लाइट कल कैंसिल आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU

सांसद वीणा देवी और MLC दिनेश सिंह को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने किया बरी

सांसद वीणा देवी और MLC दिनेश सिंह को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने किया बरी

01-Sep-2022 04:03 PM

MUZAFFARPUR : वैशाली सांसद वीणा देवी और उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने सांसद वीणा देवी, उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह समेत एक अन्य को बरी कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सांसद वीणा देवी, उनके पति दिनेश सिंह और जिला परिषद के पूर्व इंजीनियर शिवनंदन साह पर साल 2009 में विधान परिषद चुनाव के दौरान चापाकल बांटने का आरोप लगा था।


सुनवाई के दौरान सिर्फ एमएलसी दिनेश सिंह कोर्ट में उपस्थित हो सके। दिनेश की सिंह की पत्नी वैशाली सांसद वीणा देवी फिलहाल अमेरिका में हैं जबकि पूर्व इंजीनियर बीमार होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इन दोनों की तरफ से वकील कोर्ट में फैसला सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों लोगों को बरी कर दिया। बताया जा रहा है कि जब मामला दर्ज हुआ था उस वक्त ही FIR में तथ्यों की कमी थी।


बता दें कि साल 2009 में विधान परिषद चुनाव के दौरान सांसद वीणा देवी, उनके पति दिनेश सिंह और जिला परिषद के पूर्व इंजीनियर शिवनंदन साह पर 12 वार्ड सदस्यों के बीच चापाकल वितरण करने का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ तत्कालीन पदाधिकारी ने करजा थाने में केस दर्ज कराया था। जिसपर लंबी सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया।