ब्रेकिंग न्यूज़

Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के पहले दिन देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, किराया और रूट तय; जानिए.. Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के पहले दिन देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, किराया और रूट तय; जानिए.. मां को जन्मदिन की बधाई: राबड़ी देवी के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने किया भावुक पोस्ट, कहा..जब बुरा वक्त था तब भी आप मेरे साथ खड़ी थीं Bihar Crime News: नए साल के जश्न के बीच बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, भूमि विवाद में मर्डर की आशंका Bihar Crime News: नए साल के जश्न के बीच बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, भूमि विवाद में मर्डर की आशंका बड़ा खुलासा: संयोग है या कुछ और...? मंत्री मंगल पांडेय की सभी 'प्रॉपर्टी' के दाम गिरे ! पटना वाले फ्लैट का 1 साल में मार्केट वैल्यू 4.33 लाख हुआ कम, सिवान-दिल्ली में भी भारी नुकसान नए साल में बिहार में जॉब की बहार: इतने लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, लाखों लोगों को रोजगार नए साल में बिहार में जॉब की बहार: इतने लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, लाखों लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ानें रद्द, नए साल में इंडिगो का बड़ा झटका Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ानें रद्द, नए साल में इंडिगो का बड़ा झटका

सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख रुपये, घायल को 50 हजार मिलेगा मुआवजा, सरकार ने की नई व्यवस्था लागू

सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख रुपये, घायल को 50 हजार मिलेगा मुआवजा, सरकार ने की नई व्यवस्था लागू

14-Sep-2021 09:28 PM

PATNA: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत होती है उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये दिए जाएगे वही घायल होने वाले व्यक्ति को सरकार 50 हजार रुपये देगी। इसे लेकर मंगलवार को परिवहन विभाग ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी दिए। 


परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को दिए गये निर्देश के तहत  मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है। राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी होंगे। जबकि जिला पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे।


 बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटित राशि उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित जिलाधिकारी ही मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे। इसके बाद बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 


बिहार वाहन सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रुपये की राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रहेगी। अंतरिम मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति वाहन की बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देय राशि से की जाएगी। 


बीमा रहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के भीतर वाहन मालिक को तय मुआवजा राशि देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी वाहन का अधिग्रहण कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। 


सड़क हादसों में जान जाने पर मृतक के आश्रितों और घायलों को तत्काल सरकारी मुआवजा मिलेगी। दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को पांच लाख जबकि गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है।