ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी ने खूब किया हवाई सफर, सड़कों पर दिखे CM नीतीश, मोदी-शाह ने भी लगाया कैंप; जानिए कितना बदलेगा बिहार का माहौल कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट? जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में किया था बरामद, आतंकी साजिश का पर्दाफाश कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट? जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में किया था बरामद, आतंकी साजिश का पर्दाफाश Bihar election violence : मोकामा में नहीं थम रहा बाहुबलियों के आंतक का राज ! अब निर्दलीय कैंडिडेट के ऊपर थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर जानलेवा हमला ; जानिए किस पर लग रहा आरोप Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण के सियासी रण कल, वोटिंग से पहले भारत-नेपाल सीमा सील; बरती जा रहे विशेष सतर्कता Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण के सियासी रण कल, वोटिंग से पहले भारत-नेपाल सीमा सील; बरती जा रहे विशेष सतर्कता Bihar News: बिहार राज्य महिला आयोग करेगा गर्ल्स हॉस्टलों का औचक निरीक्षण, सुरक्षा और पोषण व्यवस्था पर रहेगी खास नजर Land for Job case : बिहार चुनाव के बीच लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ी राहत, जानिए कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ Bihar News: बिहार में चोरों का आतंक! बंद घरों से तीन करोड़ के गहने उड़ाए, पुलिस ने शुरू की जांच Bihar Election : दुसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने लिखा भावुक संदेश, कहा– जनता का जनादेश मिला तो प्राण झोंक कर निभाऊंगा वादा

सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख रुपये, घायल को 50 हजार मिलेगा मुआवजा, सरकार ने की नई व्यवस्था लागू

सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख रुपये, घायल को 50 हजार मिलेगा मुआवजा, सरकार ने की नई व्यवस्था लागू

14-Sep-2021 09:28 PM

PATNA: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत होती है उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये दिए जाएगे वही घायल होने वाले व्यक्ति को सरकार 50 हजार रुपये देगी। इसे लेकर मंगलवार को परिवहन विभाग ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी दिए। 


परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को दिए गये निर्देश के तहत  मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है। राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी होंगे। जबकि जिला पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे।


 बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटित राशि उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित जिलाधिकारी ही मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे। इसके बाद बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 


बिहार वाहन सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रुपये की राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रहेगी। अंतरिम मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति वाहन की बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देय राशि से की जाएगी। 


बीमा रहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के भीतर वाहन मालिक को तय मुआवजा राशि देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी वाहन का अधिग्रहण कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। 


सड़क हादसों में जान जाने पर मृतक के आश्रितों और घायलों को तत्काल सरकारी मुआवजा मिलेगी। दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को पांच लाख जबकि गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है।