वैशाली में हेरोइन और अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, हुंडई वेन्यू कार से बड़ी खेप बरामद सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम जुड़वां बेटियों के जन्म पर बहू की हत्या, पति और ससुर को उम्रकैद Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर देखो-देखो गद्दार आ रहा है: संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी Bihar News: इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार थाने होते हुए मंदिर तक पहुंचा, बिहार में ‘पकड़ौआ विवाह’ को लेकर बवाल
14-Mar-2024 02:04 PM
By First Bihar
DESK : ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन उठाया है। आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल एप्स (सात गूगल प्ले स्टोर और तीन ऐप्पल ऐप स्टोर की) और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देशभर में ब्लॉक कर दिया।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ब्लॉक किए गए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, असभ्य और कुछ मौकों पर पॉर्न कंटेंट भी परोसा गया था। केंद्र की ओर से यह एक्शन तब लिया गया है, जब पूर्व में कई बार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से इस बारे में चेतावनी भी जारी की जा चुकी थी।
आईटी विभाग के तरफ से ड्रीम्स फिल्म्स, नियॉन एक्स वीआईपी, मूड एक्स, वूवी, बेशर्म्स, मोजफ्लिक्स, येस्मा, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, अनकट अड्डा, रैबिट, फूजी, ट्राई फ्लिक्स, एक्ट्रामूड, चीकूफ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियूफ्लिक्स और प्राइम प्ले को बैन किया गया है। केंद्र के हालिया एक्शन के तहत 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम हैंडल, 16 एक्स (पहले टि्वटर नाम से मशहूर) आईडी और 12 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए।
मालूम हो कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से यह एक्शन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है. इस कदम को उठाने से पहले सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ओर से मीडिया और मनोरंजन जगत के एक्सपर्ट्स, महिला अधिकारों की जानकारी रखने वाली विशेषज्ञों और बाल अधिकार पर काम करने वालों से राय ली गई है।