मोकामा लूट कांड का खुलासा: जनसुराज पार्टी का नेता निकला मास्टरमाइंड, BSF के पूर्व जवान समेत तीन गिरफ्तार मोकामा लूट कांड का खुलासा: जनसुराज पार्टी का नेता निकला मास्टरमाइंड, BSF के पूर्व जवान समेत तीन गिरफ्तार Crime News: सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही अलर्ट हुई पुलिस; सर्च ऑपरेशन जारी Crime News: सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही अलर्ट हुई पुलिस; सर्च ऑपरेशन जारी Bihar Crime News: बिहार के इस थाने पर जन संवाद के दौरान किन्नरों का हंगामा, छेड़खानी के विरोध में किया बवाल; पुलिस पर लगाए यह आरोप T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारत को झटका, हर्षित राणा की प्लेइंग 11 में शामिल होने पर संकट बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर: पटना में इस दिन लगने जा रहा विशेष जॉब कैंप, देश की नामी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा मौका बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर: पटना में इस दिन लगने जा रहा विशेष जॉब कैंप, देश की नामी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा मौका Vigilance Raid : पटना में निगरानी की रेड, नियोजन भवन में 5 लाख ररुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए बड़े अधिकारी, पढ़िए किस काम के किया था पैसों का डिमांड बिहार में बड़ा हादसा: घर में घुसी तेज रफ्तार स्कूल बस, हादसे में दो बच्चों की मौत; प्रेग्नेंट महिला की हालत गंभीर
10-May-2022 07:09 AM
PATNA : आरजेडी के पूर्व विधायक के राजबल्लभ यादव और पूर्व सांसद विजय कृष्ण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है जबकि हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण की अपील पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा है।
नाबालिग के साथ रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया। उनका कहना था कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है।
उधर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण की अपील पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति एएम बदर और न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की खंडपीठ ने पूर्व सांसद की अपील पर सुनवाई की। 2009 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या में पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2013 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर कर चुनौती दी गई है।