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28-Jan-2021 08:44 AM
DESK : मध्य प्रदेश के इंदौर में सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराये जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के तहत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना भंवरकुआं थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार भंवरकुआं थाना क्षेत्र में लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था. सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि सतप्रकाशन नाम की एक इमारत में लोगों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया गया है. यहीं पर एक युवती ने आरोप लगाया कि उसको यहां लाकर जबरन हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है.
युवती द्वारा शिकायत किये जाने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया वहीं एक शख्स मौके से फरार बताया जा रहा है जिसके तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यहां आए ज्यादातर लोग बेहद गरीब परिवार से हैं. जिन लोगों को यहां बुलाया गया था उनमें से ज्यादातर इंदौर और झाबुआ के ग्रामीण इलाकों से हैं.
बता दें कि इसी महीने राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 को लागू किया है, जिसके तहत सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप सिद्ध हो जाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है.
DESK : मध्य प्रदेश के इंदौर में सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराये जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के तहत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना भंवरकुआं थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार भंवरकुआं थाना क्षेत्र में लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था. सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि सतप्रकाशन नाम की एक इमारत में लोगों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया गया है. यहीं पर एक युवती ने आरोप लगाया कि उसको यहां लाकर जबरन हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है.
युवती द्वारा शिकायत किये जाने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया वहीं एक शख्स मौके से फरार बताया जा रहा है जिसके तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यहां आए ज्यादातर लोग बेहद गरीब परिवार से हैं. जिन लोगों को यहां बुलाया गया था उनमें से ज्यादातर इंदौर और झाबुआ के ग्रामीण इलाकों से हैं.
बता दें कि इसी महीने राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 को लागू किया है, जिसके तहत सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप सिद्ध हो जाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है.